लैब टेस्टिंग में गेहूं बीज फेल, लॉट प्रतिबंधित
ग्वालियर से आई गेहूं बीज अंकुरण की रिपोर्ट
सिवनी. अमानक पाए जाने के कारण भवान सेल्स कार्पोरेशन प्रतिष्ठान में गेहूं का भंडारण एवं विक्रय तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित कर दिया गया है। प्राधिकृत अधिकारी (गेहूं) एवं पदेन उपसंचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग एसके निगम ने इस आशय के आदेश जारी कर दिए हैं।
उन्होंने बताया कि विक्रेता इस सेल्स कार्पोरेशन के गेहूं का बीज नमूना किस्म कृष्णा एनडब्ल्यूएस 459 लॉट नंबर 046700364 की शिकायत पर गेहूं बीज का नमूना लेकर बीज अंकुरण के लिए प्रयोगशाला ग्वालियर भेजा गया था।
प्रयोगशाला द्वारा इस बीज को अमानक स्तर का घोषित किया गया है। इसलिए गेहूं के बीज लॉट, किस्म का भंडारण आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955, बीज नियंत्रण आदेश 1966 की धारा 6 ए तथा 7 बी का उल्लंघन होने के फलस्वरूप बीज नियंत्रण आदेश 1983 के खंड 11 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एवं भंडारण एवं विक्रय प्रतिबंधित कर दिया है।