script14 अप्रैल तक सभी शासकीय कार्यालय रहेंगे बंद | All government offices will remain closed till 14 April | Patrika News
शाहडोल

14 अप्रैल तक सभी शासकीय कार्यालय रहेंगे बंद

12 बजे से शाम 5 बजे तक खुलेंगी किराना और सब्जी की दुकानें

शाहडोलMar 30, 2020 / 07:31 pm

lavkush tiwari

All government offices will remain closed till 14 April14 अप्रैल तक सभी शासकीय कार्यालय रहेंगे बंद

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शहडोल. कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट डॉ. सतेन्द्र सिंह ने कोविड़-19 कोरोना वायरस संक्रमण के प्रभावी नियंत्रण हेतु तथा प्रदेश में संक्रमित व्यक्तियों की संख्या में वृ़िद्ध होने के कारण भारत सरकार गृह विभाग के नवीन दिशा-निर्देश के तहत लॉक डाउन के अवधि में जिले में दण्ड संहिता 1973 की धारा 144 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। यह आदेश 14 अप्रैल तक के लिए प्रभावशील रहेगा। आदेश में कहा गया है कि जिले के सभी शासकीय कार्यालय, स्वायत संस्था, निगम मण्ड़ल इस अवधि में बंद रहेंगे। लेकिन पुलिस विभाग, होम गार्ड, सिविल डिफेन्स, फायर एण्ड इमरजेंसी सेवाएॅ, आपदा पं्रबधन एवं जेल विभाग, जिला प्रशासन एवं कोषालय, पोस्ट ऑफिस, एनआईसी, बिजली, जल, स्वच्छता कार्यालय, बैंक बीमा कार्यालय एवं एटीएम नगर पलिका एवं परिषद के आवश्यक सेवाओं तथा स्वच्छता से संबंधित स्टाफ सभी शासकीय एवं निजी अस्पताल, मेडिकल सुविधाओं से संबंधित निर्माण वितरण यूनिट, डिस्पेंसरी केमिस्ट, मेडिकल शॉप, नर्सिग होम, एम्बूलेंस, मेडिकल पर्सन्स, नर्स, पैरामेडिकल स्टाप सभी हस्पिटल सर्विसेस को लाक डाउन के दौरान स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएॅ उपलब्ध कराने हेतु ट्रांस्पोर्ट की अनुमति रहेगी तथा यह प्रतिबंधात्मक आदेश लागू नही होगा। इसी प्रकार अत्यावश्यक वस्तुएॅ फल एवं सब्जी दुकान, राशन, किराना की दुकाने दोपहर 12.00 बजे से 05.00 बजे तक ही खोले जाने की अनुमति रहेंगी। इसी प्रकार ड्येरी दूध की दुकाने सुबह 06.00 बजे से 08.00 बजे तक एवं दोपहर 12.00 बजे से सायं 05.00 बजे तक ही खोलने की अनुमति रहेगी। प्रिंट एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया, टेली कम्यूनिकेशन, इंटरनेट सर्विस, ब्राड़ कस्टिंग एवं केवल सर्विसेस, आईटी एवं उससे संबंधित आवश्यक सेवाएॅ रिटेल आउटलेट, पेट्रोल पम्प, एलपीजी गैस, स्टोर, विद्युत उत्पादन, हस्तंातरण एवं वितरण ओल्ड स्टोरेज, प्रायवेट सिक्योरिटी सर्विस अन्य सभी संस्थाएॅ घर से अपने कार्य का सम्पादन करेंगी। सभी औद्योगिक संस्थाएॅ, सभी परिवहन सेवाएॅ, समस्त सत्कार सेवाएॅ, सभी एजूकेशन ट्रेनिंग, रिसर्च, कोचिंग संस्थान, धर्मिक स्थल, समाजिक, राज नैतिक स्पोर्ट, मनोरंजन, ऐकाडेमिक, कल्चरल, धर्मिक कार्यक्रम के लिए समूह में एकत्रित नही किया जा सकेगा। सभी धार्मिक स्थल लॉक डाउन की अवधि में पूर्णत: बंद रहेंगे। इसी प्रकार मृत्यु पश्चात अंतिम संस्कार अन्य कार्यक्रमों के लिए 20 से अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने की अनुमति नहंी होगी। 15 फरवरी के बाद विदेश से भारत में आए व्यक्तियों को स्वास्थ्य विभाग के द्वारा निर्धारित समयावधि तक होम आइसोलेशन या कार टाइन, प्रक्रिया से गुजरना होगा अन्यथा धारा 188 के तहत कार्यवाही की जायेगी।
उक्त आदेश की अव्हेलना करने पर अथवा पाये जाने पर भारतीय दण्ड़ संहिता की धारा 188 एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 के तहत वैधानिक कार्यवाही की जायेगी। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

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