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शाहडोल

बिना फायर फाइटर सिस्टम तान दी पांच मंजिला इमारत

कालोनाइजरों की मनमानी

शाहडोलMay 26, 2019 / 09:04 pm

lavkush tiwari

Five-storey building without firefighter system

Five-storey building without firefighter system

शहडोल. महानगरों की तर्ज पर नगर में बिना सुरक्षा और और फायर फाइटर सिस्टम कालोनाइजरों द्वारा पांच मंजिला इमारत खड़ी कर दी गई, यह इमारतें कब लोगों की जान से खिलवाड़ कर जाएं इसकी फिकर नपा प्रशासन के अलावा जिला प्रशासन को भी नहीं। नगर में लगभग 10 कालोनाइजरों को नपा द्वारा आवासीय और व्यावसायिक कोलोनी निर्माण के लिए अनुमति नगर निवेश और एसडीएम की अनुमति के बाद दी गई है, जिनमें कालोनाइजरों द्वारा नियमों की अनदेखी करते हुए नपा के इंजिनियरों की मिली भगत से बिना फाइटर सिस्टम और फायर विभाग भोपाल से अनुमति लिए कोलोनियों का निर्माण करा दिया। पत्रिका ने इस मामले की पड़ताल की तब यह बात उजागर हुई कि कालोनाइजरों को जितने क्षेत्रफल में कालोनी और भवन निर्माण की अनुमति मिली मौके पर उससे अधिक क्षेत्र में निर्माण करा दिया गया और नपा ने इस मामले को देखने का प्रयास तक नहीं किया।
नहीं है फायर एक्ट-
प्रदेश में फायर एक्ट लागू नहीं किए जाने के कारण बिल्डर बेखौफ हैं और इसके कारण फायर फाइटिंग सिस्टम लगाने को लेकर कोताही बरत रहे हैं। कानूनी कार्रवाई का अधिकार नपा को नहीं होने के कारण नपा कार्रवाई नहीं कर सकती। हालात ऐसे हैं कि अगर आगजनी की घटना हो जाए तो कई कालोनियों में फायर ब्रिगेड़ पहुंचने का रास्ता तक नहीं है। वहीं नपा के इंजिनियर कालोनाइजरों से साठ गांठ कर बिल्डिंग कम्पलीशन सर्टिफिकेट हासिल कर सुरक्षा की अनदेखी कर रहे हैं।
नहीं है फायर एनओसी-
जानकारी में बताया गया है कि कालोनाइजरों द्वारा भोपाल स्थित फायर विभाग से एनओसी नहीं ली गई और भवनों में फायर फाइटर सिस्टम के अलावा उमरजेंसी गेट, पर्यावरण प्रदूषण विभाग की एनओसी, के अलावा कोलोनी में पार्क, कालोनी के आसपास कुल क्षेत्र फल का 15 प्रतिशत जमीन में आठ फ्लैट, हार्वेस्टिंग टैंक, भूकंप रोधी तकनीकी, संवर्धन प्रणाली, वृक्षारोपण, कराना अनिवार्य किया गया है लेकिन कोई भी कालोनाइजर इन नियमों का पालन नहीं कर रहा है।
10 कालसेनाइजरों को अनुमति-
नाम क्षेत्रफल
1- प्रगति एसोसिएट्स 1900वर्ग मीटर
2- स्वास्तिक बिल्डर घरौला मुहल्ला 1990 वर्ग मीटर
3- दुआ एसोसिएट्स 400 वर्ग मीटर
4- नलिनी ङ्क्षसह 7157 वर्गमीटर
5-स्वास्तिक बिल्डर 3926.2 वर्गमीटर
6-सांई एसोसिएट्स 546.25 वर्गमीटर
7- रामखेलावन गुप्ता 6220वर्ग मीटर
8- ज्याति रोहरा रोहरा बिल्डर्स 1092वर्ग मीटर
9- महावीरादेव बिलई प्रालि. 0.673 हेक्टेयर
10- स्वास्तिक ग्रीन सिटी 5576.50 वर्ग फिट
कार्रवाई का नहीं अधिकार
सेफ्टी एक्ट नहीं होने के कारण नपा को नोटिस के अलावा कोई अधिकार नहीं है। अगर अनुमति से ज्यादा क्षेत्र में भवन निर्माण कराया गया है तो कोलोनियों की मौके पर जांच कराने के बाद आगे की कार्रवाई विधि अनुसार की जाएगी।
अमित तिवारी
सीएमओ

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