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शाहडोल

लाड़ली बहना योजना : 3461 महिलाएं बाहर, किसी की उम्र बढ़ी तो कोई गाइडलाइन में अपात्र

जनवरी में 2423 महिलाएं 60 पार होने से हुईं बाहर, 18 की मौत, 238 ने किया लाभ परित्याग

शाहडोलJan 15, 2024 / 12:08 pm

Ramashankar mishra

लाड़ली बहना योजना : 3461 महिलाएं बाहर, किसी की उम्र बढ़ी तो कोई गाइडलाइन में अपात्र

लाड़ली बहना योजना : 3461 महिलाएं बाहर, किसी की उम्र बढ़ी तो कोई गाइडलाइन में अपात्र

शहडोल. जिले में जनवरी माह में 3 हजार से ज्यादा लाड़ली बहनों को योजना तहत दी जाने वाली 1250 रुपए की राशि से वंचित होना पड़ा है। सत्यापन के साथ ही अब नाम कटौती भी की जा रही है। इसके लिए विभाग से अलग-अलग कारण बताया जा रहा है। जिले से 3461 महिलाओं को लाड़ली बहना योजना से बाहर किया गया है। इसमें अधिकांश महिलाएं वे हैं जिनकी आयु जनवरी में 60 वर्ष पूरी हो चुकी है। ऐसी महिलाओं को इस माह योजना का लाभ नहीं दिया गया है। जांच में 676 लाड़ली बहना योजना के लिए अपात्र पाई गई हैं, जिन्हें लाभ नहीं मिल सका है। इसके साथ ही आधार डीलिंक, समग्र आइडी से नाम डिलीट हो जाना, महिलाओं की मृत्यु के अलावा लाभ परित्याग करना जैसे कई कारण शामिल हैं। जिन्हें जांच के बाद लाभ से वंचित कर दिया गया है।
60 की उम्र पार लाड़ली बहनों को किया अपात्र
मध्यप्रदेश में मार्च से लाड़ली बहना योजना के तहत आवेदन करने की प्रक्रिया शुरू हुई थी। इसमें 23 से 60 वर्ष आयु वर्ग की माहिलाओं को योजना के तहत लाभान्वित करना था। योजना की शुरूआत में 1 हजार रुपए फिर इसके बाद 1250 रुपए दिया जा रहा है। जिले की 2423 लाड़ली बहनाओं ने जनवरी 2024 में 60 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली है। जिन्हें अब शासन स्तर से ऑनलाइन पोर्टल में अपात्र कर दिया गया है। अब इन महिलाओं को योजना का लाभ नहीं मिल सकेगा। इस दौरान 18 महिलाओं की मृत्यु भी हो चुकी है। इसके साथ ही आधार को अन्य खाते से डीलिंक करने पर 33 महिलाओं को राशि प्राप्त नहीं हो सकी। वहीं 238 महिलाओं ने योजना से लाभ परित्याग कर दिया।
शासन की गाइड लाइन में मिली अपात्र
लाड़ली बहना योजना का लाभ पाने कुछ महिलाओं ने शासन की गाइड लाइन का पालन न करते हुए भी आवेदन कर दिया था। जिन्हें जांच के बाद अब अपात्र करते हुए हटा दिया गया है। विभागीय जानकारी के अनुसार, जांच में जिले की कुल 676 महिलाएं अपात्र पाई गई हैं। जिन्हे शासन स्तर से पोर्टल में अपात्र कर योजना से लाभान्वित नहीं किया जाएगा। इनमें इनकम टैक्स के दायरे में आनी वाली महिला, परिवार के पास पांच एकड़ से अधिक भूमि होना, परिवार के सदस्य शासकीय नौकरी में होना जैसे अन्य मापदंड के तहत अपात्र किया गया है।
इनका कहना है
जिले में लाड़ली बहना योजना में अलग-अलग कारणों से महिलाएं अपात्र पाई गई हैं। जिन्हें शासन स्तर योजना का लाभ नहीं दिया गया है। शासन की नई गाइड लाइन आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।
मनोज लारोकर प्रभारी जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग

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