एनजीटी के नियमानुसार खनन क्षेत्र में हैवी मशीनों के माध्यम से खनन नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा नदी का बहाव क्षेत्र नहीं बदल सकते हैं। इसके बावजूद ए एण्ड ए कंपनी द्वारा खनन करते हुए हैवी मशीनों को लगाकर नदी के बहाव का रास्ता ही बदल दिया था। नियमानुसार नदी में बहने वाले रेत की ही निकासी की जाती है लेकिन कंपनी द्वारा मशीन लगाकर नदी के भीतर से रेत खनन कर रहे थे। इसके बाद भी कोई ध्यान नहीं दियाजा रहा था।
सोहागपुर एसडीएम लोकेश कुमार जांगीड़ ने बताया ए एण्ड ए कंपनी द्वारा मशीन के माध्यम से खनन किया जा रहा था। जांच में यह सामने आया कि खनन कंपनी नदी के भीतर से रेत निकाल रही थी, जबकि बहते हुए रेत की निकासी की जानी चाहिए। सीमा चिन्ह भी मौजूद नहीं था। हैवी वाहन और खनन की वजह से नदी के बहाव का रास्ता भी बदल गया था। कार्रवाई की जा रही है।