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शाहडोल

जिले में पांच दिन टोटल लॉकडाउन, अत्यावश्यक वस्तुओं के लिए बनाई यह व्यवस्था

नगर के 39 वार्डों में 47 दुकानों से होगी आवश्यक वस्तुओं की होम डिलेवरी

शाहडोलApr 09, 2020 / 10:01 pm

Ramashankar mishra

जिले में पांच दिन टोटल लॉकडाउन, अत्यावश्यक वस्तुओं के लिए बनाई यह व्यवस्था

जिले में पांच दिन टोटल लॉकडाउन, अत्यावश्यक वस्तुओं के लिए बनाई यह व्यवस्था

शहडोल. लॉकडाउन के बाद भी लोगों को अनावश्यक घर से बाहर निकलना कम नहीं हो रहा था। जिसे गंभीरता से लेते हुए जिला प्रशासन ने जिले में टोटल लॉकडाउन के आदेशर जारी किए हैं। टोटल लॉकडाउन का यह आदेश 10 अप्रैल से 14 अप्रैल तक प्रभावी रहेगा। इस दौरान सभी अत्यावश्यक वस्तुएं राशन, किराना, सब्जी, फल, दूघ आदि के प्रतिष्ठान पूरी तरह से बंद रहेंगे। आवश्यक वस्तुएं घरों तक पहुंचाने की व्यवस्था जिला प्रशासन द्वारा की गई है। जिसके लिए पूर्व में ही व्यापारियों की बैठक लेकन पूरी कार्य योजना बना ली गई है। जिले में अत्यावश्यक वस्तुओं के लिए होम डिलेवरी की व्यवस्था लागू की गई है। जिसमें मेडिकल स्टोर, अत्यावश्यक सेवा प्रदान करने वाले शासकीय कर्मचारी, अमलाई ओपीएम, रिलायंस, अल्ट्राटेक कोल, माइन्स एवं जिले के समस्त एसईसीएल प्रबंधन कार्य करके लिए उक्त प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे।
घर-घर पहुंचाएंगे सामान
जिला प्रशासन व किराना दुकान संचालकों के बीच हुई बैठक के बाद नगर के अलग-अलग वार्डों में होम डिलेवरी को लेकर सहमति बनी है। इसके लिए नगर के 39 वार्डों में आवश्यक वस्तु किराना, राशन पहुंचाने के लिए 47 दुकानदारों ने सहमति जताई है। जिन दुकानदारों ने सहमति जताई है वह उपभोक्ताओं द्वारा दी गई सूची के आधार पर सामान पैक कर अपने कर्मचारी या वालेन्टियर के माध्यम से उपभोक्ता के घर तक पहुंचाया जाएगा।
यह है आदेश में
टोटल लॉकडाउन के दौरान अत्यावश्यक वस्तुओं के थोक दुकानों के फाटक/शटर बंद कर माल अन्य स्थान पर खुदरा दुकानों तक भेजा जा सकेगा। जिसकी समयावधि सुबह 9 से 12 बजे तक रहेगी। दूध विक्रेता सुबह 7 से 9 बजे तक घर-घर दूध पहुंचा सकेंगे। अत्यावश्यक वस्तुएं राशन, किराना, सब्जी, फल के खुदरा विक्रेता होम डिलेवरी अथवा घर-घर सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक के लिए संचालित की जा सकेंगी। दुकानों से ग्राहकों को सीधे सामग्री नहीं दे सकेंगे। वस्तुओं की होम डिलेवरी के लिए नगर में व्यवसायियों को जिला आपूर्ति नियंत्रक द्वारा एवं मुख्यालय से बाहर उपखण्ड मजिस्ट्रेट द्वारा अपने क्षेत्रांतर्गत स्थानीय स्तर पर पास दिए जा सकेंगे। शासकीय उचित मूल्य की दुकान सुबह 9 बजे से 12 बजे तक खुली रहेंगी। गैसे एजेंसिया घर-घर वितरण का कार्य करेंगी।

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