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शाजापुर

मकर संक्रांति के एक दिन पहले बिक रही थी प्रतिबंधित चायना डोर, पुलिस ने किया गिरफ्तार

कार्रवाई करने पहुंची पुलिस तो 17 चरखी चायना डोर किए जब्त

शाजापुरJan 13, 2019 / 09:32 pm

Gopal Bajpai

patrika

मकर संक्रांति के एक दिन पहले बिक रही थी प्रतिबंधित चायना डोर, पुलिस ने किया गिरफ्तार

शाजापुर.
चायना डोर अब आमजन के लिए दुश्मन बन चुकी है। लगातार हादसे सामने आ रहे हैं। शनिवार को ही समीप जिले आगर में दो भाई चायना के कारण करंट से झुलस गए, जिनका उपचार अस्पताल में कराया गया। शाजापुर जिले में १८ दिसंबर से ३१ जनवरी तक चायना डोर प्रतिबंध लगाया गया है। बावजूद शहर में चायना डोर बिक्री हो रही है, बच्चे छतों से उसी डोर से पतंग उड़ा रहे, जो दुर्घटना का कारण बन रही है। कोतवाली पुलिस ने मकर संक्रांति के एक दिन पूर्व शहर की विभिन्न पतंग दुकानों का निरीक्षण कर चायना डोर की जानकारी ली। इस दौरान इस दौरान एक ही दुकान से १४ बड़े और तीन छोटे चायना डोर के चरखे जब्त किए गए। जिनकी कीमत करीब ८ हजार रुपए बताई जा रही है। वहीं चायना डोर बेचने वाले व्यक्ति को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है।
बता दें कि प्रतिबंधित चायना डोर की इस वर्ष भी जमकर हो रही है। जिससे दुर्घटनाएं भी सामने आई हैं। पतंगबाजी में बेहद खतरनाक साबित होने वाली चायना डोर को लेकर प्रशासन ने धारा १४४ लगाकर प्रतिबंध जरूर लगाया है। लेकिन जमीनी तौर पर इस पर कार्रवाई नहीं की गई। प्रतिबंधक के बाद एक बार गत दिनों प्रशासन और पुलिस विभाग की टीम चायना डोर की सर्चिंग के लिए विभिन्न दुकानों पर गई थी, जब टीम खाली लौट आई थी। मकर संक्रांति के एक दिन पहले कोतवाली पुलिस टीम ने दीपक शर्मा पिता रामप्रसाद शर्मा (५५) निवासी भंसाली मोहल्ला से १४ बड़े और ३ छोटे चायना डोर के मांजे जब्त किए हैं।

कार्रवाई का नहीं डर
बता दें कि प्रतिबंध के बावजूद कहीं बाजार में तो कहीं चोरी-छिपे चायना डोर बेची जा रही है। बता दें कि पिछले वर्ष चायना डोर की वजह से कई परिंदे मौत का शिकार हो गए थे, तो कई बच्चे घायल हो गए थे। इस वर्ष मक्सी के युवक का चायना डोर से मुंह कट जाने का मामला सामने आया था, शहर में भी एक बच्चा चायना डोर की चपैट में आने से घायल हुआ था। लेकिन इसके बाद भी जिम्मेदारों की लचर कार्रवाई से चायना डोर से पतंगे उड़ाई जा रही है। चायना डोर के कारण विभिन्न घातक दुर्घटनाएं सामने आई है। दुर्घटनाओं को देखते हुए जिला दंडाधिकारी ने चायना डोर के उपयोग पर 18 दिसंबर से 31 जनवरी 2019 तक प्रतिबंध लगाया है। इस अवधी में कोई भी व्यक्ति पतंगबाजी के लिए चायना डोर का उपयोग एवं संग्रहण नहीं कर सकेगा। साथ ही पतंगों की दुकानों पर चायना डोर न तो विक्रय के लिए रखी जा सकेगी और ना ही विक्रय किया जा सकेगा। धारा 144 के तहत लगाए गए प्रतिबंध लोकहित में एक पक्षीय रूप से जारी किए गए है। कोई भी व्यक्ति आदेश का उल्लंघन करता है तो उसके विरुद्ध धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी।

इनका कहना
जांच में भंसाली मोहल्ला से १७ चायना डोर मांजा जब्त किए है, बेचने वाले पर कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार किया है। आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी।
– केएल दांगी, टीआई कोतवाली -शाजापुर

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