कार्रवाई का नहीं डर
बता दें कि प्रतिबंध के बावजूद कहीं बाजार में तो कहीं चोरी-छिपे चायना डोर बेची जा रही है। बता दें कि पिछले वर्ष चायना डोर की वजह से कई परिंदे मौत का शिकार हो गए थे, तो कई बच्चे घायल हो गए थे। इस वर्ष मक्सी के युवक का चायना डोर से मुंह कट जाने का मामला सामने आया था, शहर में भी एक बच्चा चायना डोर की चपैट में आने से घायल हुआ था। लेकिन इसके बाद भी जिम्मेदारों की लचर कार्रवाई से चायना डोर से पतंगे उड़ाई जा रही है। चायना डोर के कारण विभिन्न घातक दुर्घटनाएं सामने आई है। दुर्घटनाओं को देखते हुए जिला दंडाधिकारी ने चायना डोर के उपयोग पर 18 दिसंबर से 31 जनवरी 2019 तक प्रतिबंध लगाया है। इस अवधी में कोई भी व्यक्ति पतंगबाजी के लिए चायना डोर का उपयोग एवं संग्रहण नहीं कर सकेगा। साथ ही पतंगों की दुकानों पर चायना डोर न तो विक्रय के लिए रखी जा सकेगी और ना ही विक्रय किया जा सकेगा। धारा 144 के तहत लगाए गए प्रतिबंध लोकहित में एक पक्षीय रूप से जारी किए गए है। कोई भी व्यक्ति आदेश का उल्लंघन करता है तो उसके विरुद्ध धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी।
इनका कहना
जांच में भंसाली मोहल्ला से १७ चायना डोर मांजा जब्त किए है, बेचने वाले पर कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार किया है। आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी।
– केएल दांगी, टीआई कोतवाली -शाजापुर