कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी डॉ. वीरेंद्रसिंह रावत ने प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करते हुए कहा कि इस तरह की भ्रामक सूचना यदि किसी भी माध्यम से फैलाई जाती है तथा इससे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को शारीरिक हानि पहुंचती है तो संबंधित के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। धारा 144 के तहत उक्त आदेश दो माह तक के लिए प्रभावी रहेगा। आदेश का उल्लंघन करने पर भारतीय दंड विधान संहिता की धारा-188 के अंतर्गत संबंधित के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। उल्लेखनीय है कि जिले में पिछले दिनों कई मामले इसी तरह के सामने आ चुके हैं जिसमें कि बच्चा चोर समझकर भीड़ ने निर्दोष लोगों की पीटाई कर दी थी। इस तरह की घटनाओं की पुनर्रावृत्ति न हो इसके चलते कलेक्टर ने यह आदेश जारी किए है।
पुलिस ने पांच लोगों से जब्त किए 20.50 लाख
शाजापुर.
कोतवाली पुलिस ने मुखबीर की सूचना पर पांच लोगों के पास से 20 लाख्ख 50 हजार रुपए की राशि जब्त की है। कोतवाली टीआइ आरडी कानवा ने बताया कि सूचना मिली थी कि कुछ लोग बाहर से आकर एक निजी होटल में रुके हुए हैं। इस पर पुलिस ने वहां पहुंचकर जांच की तो लोगों के पास 20 लाख 50 हजार रुपए नकद राशि बरामद हुई। टीआइ कानवा ने बताया कि पांच लोग कार (एमएच 04 जेएम 3031) से शाजापुर आकर एक निजी होटल में रुके हुए थे। सूचना मिलने पर जब इन लोगों के पास पहुंचकर पूछताछ की गई तो पता चला कि इसमें से 4 लोग बिहार के है और वाहन चालक गोरखपुर का है। पुलिस ने इनके पास सर्चिंग की तो 20 लाख 50 हजार रुपए नकद बरामद हुए। इन लोगों में रामबाबू तिवारी और अजय शर्मा ने पुलिस ने पूछताछ की तो कहने लगे कि वे लोग यूपी-बिहार से आए हैं और पंडिताई व ज्योतिष का काम करते हैं। यहां कुछ देर के लिए रुके हुए हैं। राशि को लेकर उनका कहना था कि ये उनके बड़े पंडित जी की राशि है, लेकिन यह राशि वे किस काम में उपयोग करेंगे इस बारे में उनके पास कोई जवाब नहीं था। टीआइ कानवा ने बताया कि इतनी बड़ी मात्रा में बरामद हुई नकद राशि को जब्त कर लिया गया है। राशि कहां से आई और कहां लेकर जा रहे थे या किसकी राशि है इन सभी के जवाब संबंधितों को कोर्ट में देना होंगे। यदि सही रही तो कोर्ट से ही उन्हें जब्त की गई राशि मिल पाएगी।