तोड़ा नियम, तो चुकाना होगा अर्थदंड
तम्बाकू नियंत्रण पर कार्यशाला आयोजित
तोड़ा नियम, तो चुकाना होगा अर्थदंड
श्योपुर जिले के कराहल में तम्बाकू नियंत्रण कानून पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। जिसमें अफसरों ने कहा कि सरकार ने तम्बाकू आपदा से लोगों को बचाने के लिए तंबाकू नियंत्रण कानून (कोटपा 2003) बनाया है। इस कानून की धारा 4 के अनुसार सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान प्रतिबंधित है और अगर कोई सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करता है तो उसे 200 रुपए तक का जुर्माना किया जा सकता है।
मध्यप्रदेश वॉलंटरी हैल्थ एसोसिएशन के डिविलनल प्रोग्राम ऑफिसर रोहित गुप्ता ने कहा कि श्योपुर के सभी विकासखंड तम्बाकू नियंत्रण कानून का पालन कर सभी सार्वजनिक स्थानों को धूम्रपान मुक्त बनाने के लिए इन जगहों पर धूम्रपान निषेध संबंधी सूचना प्रदर्शित करें। इसके साथ ही धूम्रपान करने वाले लोगों पर २०० रुपए जुर्माना लगाएं। जिससे सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करने वालों में भय व्याप्त हो।कार्यशाला के दौरान सीएमएचओ डॉ.एनसी गुप्ता, एसपी भार्गव बीईओ कराहल, मानव फाउडेशन प्रमोद तिवारी, एसडीओ वन विभाग एमएम शर्मा, बीआरसी सुनील दत्त मिश्रा सहित अन्य लोग उपस्थित थे।