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श्योपुर

पालतू कुत्ते ने काटा तो न्यायालय ने मालिक पर ठोका जुर्माना

शहर श्योपुर का मामला,

श्योपुरNov 21, 2019 / 08:52 pm

Laxmi Narayan

पालतू कुत्ते ने काटा तो न्यायालय ने मालिक पर ठोका जुर्माना

पालतू कुत्ते ने काटा तो न्यायालय ने मालिक पर ठोका जुर्माना

श्योपुर,
पालतु कुत्ते के द्वारा काटने पर न्यायालय ने कुत्ते के मालिक पर 3 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। मामला शहर श्योपुर का है। एडीपीओ शिल्पा श्रीवास्तव ने बताया कि यह मामला 25 जून 2019 को शाम के वक्त पुराना जिला अस्पताल परिसर में तब घटित हुआ,जब जिला अस्पताल में पदस्थ डॉक्टर विष्णु गर्ग का बेटा कृष्णा घर के बाहर खेल रहा था,तभी कृष्णा को पड़ोसी बल्लू उर्फ देवकीनंदन गौड़ के पालतू कुत्ते ने काट लिया। डॉ गर्ग ने इसकी रिपोर्ट कोतवाली थाने में दर्ज कराई। कोतवाली थाना पुलिस कुत्ता मालिक बल्लू उर्फ देवकीनंदन गौड़ के खिलाफ मामला दर्ज कर चालान न्यायालय में पेश किया। न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय श्रेणी श्योपुर सौरभ सिंह के न्यायालय ने धारा 289 को दोषी मानते हुए कुत्ता मालिक बल्लू गौड़ के खिलाफ तीन हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुना दी। साथही ये जुर्माने की राशि बालक कृष्णा को दिए जाने के आदेश भी दिए गए है।
इधर दलितों के साथ मारपीट करने वाले तीन आरोपियों को 6-6 माह का सश्रम कारावास
श्योपुर,
दलितो के साथ मारपीट के दो मामलो में शामिल तीन आरोपियों को विशेष न्यायालय श्योपुर ने छह-छह माह के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। विशेष लोक अभियोजक राजेन्द्र जाधव ने बताया कि 6 अप्रैल 2019 को सफाईकर्मी गिर्राज बाल्मिकी निवासी वार्ड क्रमांक 2 की आरोपी पूरन पुत्र नागाराम गुर्जर निवासी सेमल्दा हवेली ने जातीय अपमान करते हुए मारपीट कर दी। न्यायालय ने आरोपी पूरन को छह माह सश्रम कारावास और एक हजार रुपए का अर्थदंड की सजा सुनाई। वहीं दूसरा मामला 27 अप्रैल 2019 को जैदा मंडी रोड स्थित ईट भट्टे पर घटित हुआ। जहां रमेश आर्य निवासी श्योपुर की उधारी पैसे मांगने की बात को लेकर आरोपी इमरान पुत्र दिलावर खान और लड्डन पुत्र दिलवार खान निवासी करबला रोड श्योपुर ने जातीय अपमान करते हुए मारपीट कर दी। इस मामले में भी विशेष न्यायालय ने दोनो आरोपियों को छह-छह माह का सश्रम कारावास और 2-2 हजार रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई दी है।

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