इधर दलितों के साथ मारपीट करने वाले तीन आरोपियों को 6-6 माह का सश्रम कारावास
श्योपुर,
दलितो के साथ मारपीट के दो मामलो में शामिल तीन आरोपियों को विशेष न्यायालय श्योपुर ने छह-छह माह के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। विशेष लोक अभियोजक राजेन्द्र जाधव ने बताया कि 6 अप्रैल 2019 को सफाईकर्मी गिर्राज बाल्मिकी निवासी वार्ड क्रमांक 2 की आरोपी पूरन पुत्र नागाराम गुर्जर निवासी सेमल्दा हवेली ने जातीय अपमान करते हुए मारपीट कर दी। न्यायालय ने आरोपी पूरन को छह माह सश्रम कारावास और एक हजार रुपए का अर्थदंड की सजा सुनाई। वहीं दूसरा मामला 27 अप्रैल 2019 को जैदा मंडी रोड स्थित ईट भट्टे पर घटित हुआ। जहां रमेश आर्य निवासी श्योपुर की उधारी पैसे मांगने की बात को लेकर आरोपी इमरान पुत्र दिलावर खान और लड्डन पुत्र दिलवार खान निवासी करबला रोड श्योपुर ने जातीय अपमान करते हुए मारपीट कर दी। इस मामले में भी विशेष न्यायालय ने दोनो आरोपियों को छह-छह माह का सश्रम कारावास और 2-2 हजार रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई दी है।
श्योपुर,
दलितो के साथ मारपीट के दो मामलो में शामिल तीन आरोपियों को विशेष न्यायालय श्योपुर ने छह-छह माह के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। विशेष लोक अभियोजक राजेन्द्र जाधव ने बताया कि 6 अप्रैल 2019 को सफाईकर्मी गिर्राज बाल्मिकी निवासी वार्ड क्रमांक 2 की आरोपी पूरन पुत्र नागाराम गुर्जर निवासी सेमल्दा हवेली ने जातीय अपमान करते हुए मारपीट कर दी। न्यायालय ने आरोपी पूरन को छह माह सश्रम कारावास और एक हजार रुपए का अर्थदंड की सजा सुनाई। वहीं दूसरा मामला 27 अप्रैल 2019 को जैदा मंडी रोड स्थित ईट भट्टे पर घटित हुआ। जहां रमेश आर्य निवासी श्योपुर की उधारी पैसे मांगने की बात को लेकर आरोपी इमरान पुत्र दिलावर खान और लड्डन पुत्र दिलवार खान निवासी करबला रोड श्योपुर ने जातीय अपमान करते हुए मारपीट कर दी। इस मामले में भी विशेष न्यायालय ने दोनो आरोपियों को छह-छह माह का सश्रम कारावास और 2-2 हजार रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई दी है।