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श्योपुर

रोजगार सहायक को 5 साल की जेल,22 लाख का जुर्माना,जानिए क्या है मामला

-श्योपुर के जिला न्यायालय ने दिया फैसला-कराहल की ग्राम पंचायत खिरखिरी का मामला

श्योपुरFeb 19, 2020 / 08:33 pm

Laxmi Narayan

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श्योपुर,
ग्राम पंचायत के खाते से 20 लाख 14 हजार 343 रुपए की शासकीय राशि का आहरण कर गबन करने वाले तत्कालीन के रोजगार सहायक को सत्र न्यायाधीश श्योपुर आरबी गुप्ता के न्यायालय ने 5 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।साथही 22 लाख रुपए का अर्थदंड भी लगाया है।
खास बात यह है कि यह श्योपुर जिले का ऐसा पहला मामला है,जिसमें न्यायालय के द्वारा इतना भारीकम जुर्माना लगाया गया है। करीब छह साल पुराना यह मामला कराहल थाना क्षेत्र की ग्राम पंचायत खिरखिरी का है। मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी लोक अभियोजक एमडी सोनी ने की। मीडिया सेल से मिली जानकारी के मुताबिक ग्राम पंचायत खिरखिरी में वर्ष 2015 से पहले कोमल आदिवासी सरपंच और रोजगार सहायक गोविंद चंदेल पुत्र कन्हैयालाल प्रभारी सचिव था। इनके द्वारा वर्ष 2013-14 में ग्राम पंचायत के खाते से करीब 25 लाख रुपए की राशि का आहरण विभिन्न कार्य कराए जाने के लिए किया गया। लेकिन निर्माण कार्य 3 लाख 86 हजार 455 रुपए के ही कराए गए। शेष राशि 20 लाख 14 हजार 343 रुपए का गबन कर लिया गया। जिसका पता प्रशासन को वर्ष 2015 में सरपंच चुनी गई गजरी बाई के द्वारा इस मामले की शिकायत करने पर चला। हालांकि शिकायत करने के दौरान पूर्व सरपंच कोमल आदिवासी की मृत्यु हो गई। लेकिन प्रशासन ने इस मामले की कराई जांच में मामला सत्य मिला। जांच के बाद जनपद पंचायत कराहल के सीईओ के द्वारा दोषी मिले तात्कालीन के प्रभारी सचिव गोविंद चंदेल के खिलाफ कराहल थाने में एफआईआर दर्ज कराई। कराहल थाना पुलिस ने एफआईआर दर्ज करने के बाद चालान न्यायालय श्योपुर में प्रस्तुत किया। न्यायालय ने विचारण के दौरान रोजगार सहायक और प्रभारी सचिव रहे गोविंद चंदेल को दोषी मानते हुए 5 साल का सश्रम कारावास और 22 लाख रुपए के अर्थदंड की सजा सुना दी।
इन कामों के लिए निकाली थी राशि
-ग्राम पंचायत भवन का निर्माण
-आंगनवाड़ी भवन का निर्माण
-टेंकर खरीदी,
-सीसी रोड निर्माण
-फर्नीचर क्रय
-शांतिधाम निर्माण
-स्कूल में अतिरिक्त कक्ष निर्माण

खास-खास
2400798-रुपए का किया था आहरण
386455-रुपए का सिर्फ कराया निर्माण कार्य
2014343-रुपए का कर लिया गबन
05-साल के सश्रम कारावास की सुनाई सजा
22-लाख रुपए का लगाया अर्थदंड

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