ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट केवल ऐसे नागरिक ही बनवा सकते हैं, जो एससी ए एसटी और ओबीसी आरक्षण का लाभ प्राप्त नहीं कर रहे हैं। मुख्य रूप से ऐसी श्रेणी में केवल सामान्य वर्ग के नागरिकों ही आते हैं, जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं। ये सर्टिफिकेट बनवाने के लिए परिवार की कुल वार्षिक आय आठ लाख रुपए से कम होनी चाहिए, इसमें परिवार के सभी कामगार सदस्यों की वार्षिक आय जोड़ी जाएगी। इसके अलावा ऐसे व्यक्ति ये सर्टिफिकेट नहीं बनवा सकते हैं, जिनके पास 5 एकड़ से ज्यादा जमीन हो, 1000 स्क्वायर फीट से ज्यादा का मकान हो। इसके साथ ही कुछ और भी मापदंड इसमें बताए गए हैं।
तय मापदंडों से बनाए जाएंगे
इडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के लिए आवेदन आने लगे हैं। साथ ही सारे निर्धारित डॉक्यूमेंट देखकर ही तय मापदंडों के आधार पर प्रमाणपत्र जारी किए जाएंगे।
देवेंद्र प्रताप सिंह
एसडीएम, श्योपुर