इलाज के बहाने महिला से छेड़छाड़ करने वाले हकीम को तीन साल का कारावास
शहर श्योपुर की घटना,आरोपी हकीम पर न्यायालय ने अर्थदंड भी लगाया।
श्योपुर,
शहर के पापूजी मोहल्ले में सालभर पहले एक दलित महिला से नाड़ी देखने के बाद छेड़छाड़ करने वाले हकीम को श्योपुर के विशेष न्यायाधीश (एट्रोसिटीज) रविन्दर सिंह की अदालत ने तीन साल के सश्रम कारावास की सजा सुना दी।साथही ७०० रुपए का अर्थदंड भी लगाया है।
अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले विशेष लोक अभियोजक राजेन्द्र जाधव ने बताया कि आरोपी इकराम मुसलमान उर्फ इकरामुद्दीन पुत्र इमामुद्दीन निवासी जनता नगर वार्ड क्रमांक १३ गत ७ मार्च २०१८ को दोपहर १२ बजे के आसपास पापूजी मोहल्ला निवासी दलित महिला के घर पेट दर्द की शिकायत होने पर इलाज करने के लिए पहुंचा था। जहां उसने नाड़ी देखने के दौरान दलित महिला के साथ छेड़छाड़ कर दी। इस दौरान हकीम आगे कुछ कर पाता,उसके पहले ही महिला ने हकीम की हरकतों का विरोध करते हुए शोर मचाना शुरु कर दिया। शोर सुनकर सास और ननद उसके पास आ गई। जिनको देख इकराम भाग निकला। पीडि़त महिला ने मामले की शिकायत अजाक थाने में दर्ज कराई। अजाक थाना पुलिस ने हकीम इकराम के खिलाफ छेड़छाड़ और दलित उत्पीडऩ के तहत मामला दर्ज किया और चालान विशेष न्यायालय में पेश किया। विचारण के दौरान विशेष न्यायालय ने आरोपी इकराम को दोषी मानते हुए तीन साल के सश्रम कारावास और सात सौ रुपए के अर्थदंड से दंडित कर दिया।
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