पत्नी की हत्या कर लाश को झाडिय़ों में छिपा देने वाले पति को आजीवन कारावास
विजयपुर के एडीजे न्यायालय ने सुनाया फैसला,पांच हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया
श्योपुर,
अवैध संबंधों के शक में पत्नी की हत्या कर उसकी लाश को झाडिय़ों में छिपा देने वाले आरोपी पति को विजयपुर के अपर सत्र न्यायाधीश अजय कुमार टेलर की अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए 5 हजार रुपए के अर्थदंड से भी दंडित किया है।
तीन साल पुराना यह मामला विजयपुर थाना क्षेत्र का है। मामले में शासन की ओर से पैरवी करने वाले अपर लोक अभियोजक महेश भारद्धाज ने बताया कि ग्राम सुखपुरा निवासी देवीसिंह कुशवाह पुत्र रामस्वरुप कुशवाह को अपनी पत्नी पिंकी कुशवाह पर किसी दूसरे व्यक्ति से अवैध संबंध होने का शक था। इसलिए देवीसिंह कुशवाह को मई 2017 को अपनी पत्नी पिंकी कुशवाह को नीम की खिरकाई पर ले गया। जहां उसने रात्रि के दौरान पिंकी की पत्थर पटक कर हत्या कर दी और लाश को झाडिय़ों में छिपा दिया। ताकि इसका किसी को पता नहीं चल सके। विजयपुर थाना पुलिस ने इस मामले में आरोपी पति देवी सिंह कुशवाह के खिलाफ धारा 302,201 के तहत मामला दर्ज कर चालान न्यायालय में पेश किया। न्यायालय ने विचारण के दौरान आरोपी देवी सिंह कुशवाह को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास और 5 हजार के अर्थंदंड की सजा से दंडित कर दिया।
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