योजना के तहत जो किसान कर्ज माफ करवाना चाहते हैं, उन सभी किसानों को आवेदन करना होगा। आवेदन न करने पर किसानों को योजना का लाभ नहीं मिल पाएगा। आवेदन के लिए किसानों को तीन केटेगरी में रखा जाएगा और जो किसान जिस केटेगरी में आएगा उसे उस केटेगरी का फार्म भरना होगा।
पंचायत भवनों पर कर्जदार किसानों की जो सूची चस्पा की जाएंगी वह हरे, सफेद व गुलाबी रंग की होंगी। हरी सूची में उन किसानों के नाम शामिल होंगे जिनके ऋण खाते आधार कार्ड से लिंक हैं। सफेद सूची में उन किसानों के नामों का रखा जाएगा जिनके खाते आधार कार्ड से लिंक नहीं हैं। गुलाबी सूची में वे किसान होंगे जिनका नाम इन दोनों सूची में गलत लिखा है या फिर नाम है ही नहीं। इसी क्रम में किसानों द्वारा ऋण माफी के लिए जो आवेदन किए जाएंगे, उन आवेदन फार्म को भी तीन रंगों में विभाजित किया गया है। एक आवेदन फार्म का रंग हरा, एक का सफेद व एक का गुलाबी है। जिन किसानों के नाम हरी सूची में हैं शामिल किसान हरा फार्म भरेगा और सफेद सूची में दर्ज किसान को सफेद फार्म भरना होगा। इसी प्रकार जिन किसानों का नाम गलत है, या जिनका नाम इन दोनों सूची में नहीं है ऐसे किसानों को गुलाबी फार्म भरना होगा। किसान जिस ग्राम पंचायत में निवासरत है उसकी पंचायत के सचिव, सहायक सचिव या नोडल अधिकारी के पास अपना फार्म जमा कर सकता है।
उप संचालक कृषि के अनुसार अभी उन किसानों की संख्या स्पष्ट नहीं हुई है, जिनके नाम ऋण माफी के लिए सूचीबद्ध किए गए हैं। क्योंकि पोर्टल से किसानों की सूची अभी डाउन लोड नहीं हुई है। अभी तक सिर्फ चार बैंकों के किसानों की सूची निकली है लेकिन जल्द ही यह सूची डाउन लोड हो जाएगी। इसके बाद ही किसानों की संख्या स्पष्ट हो सकेगी।
किसान को दो लाख रुपए तक की कर्ज माफी का लाभ मिलेगा, भले ही किसान ने अलग-अलग केसीसी के तहत अधिक कर्ज ले रखा हो। किसान का जिन बैंकों में खाता है, वहां पर आधार लिंक कराना आवश्यक है। दो लाख से अधिक का कर्ज किसान को स्वयं अदा करना होगा।
आरएस शाक्यवार, उपसंचालक, कृषि