पिछोर के जेएमएफसी न्यायाधीश कौशल वर्मा ने अवैध हथियार रखने के मामले में आरोपी को दोषी मानते हुए उसे एक साल की कैद व 500 रुपए जुर्माने की सजा सुनाईहै। मामले में पैरवी एडीपीओ शैलेन्द्र शर्मा ने की। मीडिया प्रभारी व एडीपीओ कल्पना गुप्ता ने बताया कि 21 अप्रैल 2016 को पिछोर पुलिस ने पिपरौनिया रोड से एक युवक अरविंद परिहार निवासी ग्राम रांची को एक 315 बोर के देशी कट्टै व दो जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया था। पुलिस ने मामला दर्ज कर चालान न्यायालय में पेश किया था, जहां मंगलवार को यह फैसला सुनाया गया।
हादसे के दोषी को सजा
जिला न्यायालय के जेएमएफसी रविन्द्र कुमार शर्मा ने एक बाइक से टक्कर मारने वाले आरोपी कालीचरण को दोषी मानते हुए एक साल का कारावास व एक हजार जुर्माने की सजा सुनाई है। मामले में पैरवी एडीपीओ कल्पना गुप्ता ने की। घटना 4 अक्टूबर 2016 की बताई जा रही है। आरोपी कालीचरण ने फरियादी राजू की पुत्री नंदनी एवं संजना सहित वीर सिंह की पुत्री नैन्सी में टक्कर मार दी थी। घटना में तीनों बच्चियां घायल हो गई थीं। सतनवाड़ा पुलिस ने मामला दर्जकर चालान न्यायालय में पेश किया था।