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शिवपुरी

सीईओ की चप्पलों से मारपीट करने वाली जनपद सदस्य ने किया सरेंडर, भेजा जेल

आरोपी अध्यक्ष पति व पटवारी फरार, जनपद सदस्य कुसुमा ने न्यायालय में सरेंडर किया जिस पर से जमानत खारिज करते हुए जेल भेजने की कार्रवाई की

शिवपुरीMar 13, 2018 / 11:11 pm

monu sahu

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करैरा. जिले के करैरा थाना अंतर्गत जनपद कार्यालय में 2 जनवरी को जनपद सीईओ के साथ चप्पलों से मारपीट करने के मामले में मंगलवार को न्यायालय में सरेंडर करने वाली जनपद सदस्य को न्यायालय ने जमानत निरस्त करते हुए जेल भेज दिया है। हालांकि इस मामले का एक अन्य आरोपी अध्यक्ष पति व पटवारी अभी भी फरार बताए जा रहे हैं।
जानकारी के मुताबिक 2 जनवरी को जनपद सदस्य कुसुमा आदिवासी ने जनपद अध्यक्ष पति व पटवारी हरिप्रसाद आदिवासी के कहने पर जनपद सीईओ आरके गोस्वामी के साथ मानदेय व अन्य मदों में पैसे न देने को लेकर अभद्रता करते हुए चप्पलों से मारपीटकर दी। पुलिस ने इस मामले में दोनों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्जकर लिया था। मामला हाईप्रोफाइल होने के चलते काफी सुर्खियों में रहा और इधर सीईओ पर कार्रवाई को लेकर जनपद अध्यक्ष व सदस्य ने कई दिनों तक धरना दिया था। बाद में भाजपा नेताओं के कहने पर धरना निरस्त कर दिया गया था। मंगलवार को इस मामले में जनपद सदस्य कुसुमा ने न्यायालय में सरेंडर किया जिस पर से न्यायालय ने सदस्य की जमानत खारिज करते हुए जेल भेजने की कार्रवाई की
छेड़छाड़ के आरोपी को 2 साल की सजा
कोलारस न्यायालय की जेएमएफसी मोनिका आध्या ने एक महिला से छेड़छाड़ करने वाले आरोपी रामकृष्ण धाकड़ निवासी ग्राम रांची को दोषी करार देते हुए 2 साल का कारावास व 500 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। घटना २१ अक्टूबर २०१७ की बताई जा रही है। कोलारस पुलिस ने इस मामले मे प्रकरण दर्जकर चालान न्यायालय में पेश किया था। इसी पर से आज न्यायाधीश ने यह फैसला सुनाया। मामले में पैरवी एडीपीओ निर्मल कुमार अग्रवाल ने की।
अवैध हथियार रखने के आरोपी को सजा
पिछोर के जेएमएफसी न्यायाधीश कौशल वर्मा ने अवैध हथियार रखने के मामले में आरोपी को दोषी मानते हुए उसे एक साल की कैद व 500 रुपए जुर्माने की सजा सुनाईहै। मामले में पैरवी एडीपीओ शैलेन्द्र शर्मा ने की। मीडिया प्रभारी व एडीपीओ कल्पना गुप्ता ने बताया कि 21 अप्रैल 2016 को पिछोर पुलिस ने पिपरौनिया रोड से एक युवक अरविंद परिहार निवासी ग्राम रांची को एक 315 बोर के देशी कट्टै व दो जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया था। पुलिस ने मामला दर्ज कर चालान न्यायालय में पेश किया था, जहां मंगलवार को यह फैसला सुनाया गया।
हादसे के दोषी को सजा
जिला न्यायालय के जेएमएफसी रविन्द्र कुमार शर्मा ने एक बाइक से टक्कर मारने वाले आरोपी कालीचरण को दोषी मानते हुए एक साल का कारावास व एक हजार जुर्माने की सजा सुनाई है। मामले में पैरवी एडीपीओ कल्पना गुप्ता ने की। घटना 4 अक्टूबर 2016 की बताई जा रही है। आरोपी कालीचरण ने फरियादी राजू की पुत्री नंदनी एवं संजना सहित वीर सिंह की पुत्री नैन्सी में टक्कर मार दी थी। घटना में तीनों बच्चियां घायल हो गई थीं। सतनवाड़ा पुलिस ने मामला दर्जकर चालान न्यायालय में पेश किया था।

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