हमने पता किया है तो इस तरह के मामले में ईसी एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज नहीं किया जा सकता। इसमें धारा 403 के तहत अपराध बनता है और यह प्रकरण वो ही विभाग संज्ञान में लेगा। उनका कार्रवाई के लिए पत्र आया था, तो हमने यही जवाब बनाकर उन्हें वापस भेज दिया है।
संजय मिश्रा, टीआई कोतवाली
दुकान में जितने पैकेट मिले थे, वो ही था, गोदाम में अधिक कुछ नहीं मिला। पुलिस ने हमें पत्र भेज दिया है कि हमें ही 403 के तहत न्यायालय में प्रकरण दर्ज कराना है। हम भी शासकीय अधिवक्ता से सलाह ले रहे हैं कि ऐसे मामले में क्या किया जा सकता है।
ओपी पांडेय, प्रभारी महिला बाल विकास विभाग शिवपुरी