श्रावस्ती

अपनी बेटी का पिता ने किया बलात्कार, कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा

श्रावस्ती में एक पिता ने अपनी ही बेटी का बलात्कार कर दिया। मामले में कोर्ट ने उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

श्रावस्तीJul 10, 2021 / 05:38 pm

Abhishek Gupta

Minor rape

पत्रिका न्यूज नेटवर्क.
श्रावस्ती. श्रावस्ती में एक पिता ने अपनी ही बेटी का बलात्कार कर दिया। मामले में कोर्ट ने उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। मामला भिनगा कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत नौव्वा कोड़र गांव का है। यहां निवासी बनवारी लाल चौहान कई महीनों से अपनी बेटी के साथ मारपीट कर उसका बलात्कार कर रहा था। बेटी के इनकार करने पर निर्दयी पिता बेटी को बेरहमी से मारता पीटता था। मामले का खुलासा तब हुआ जब पीड़िता की बुआ का लड़का बबई चौहान 17 अक्टूबर 2019 को पीड़िता के साथ भिनगा कोतवाली शिकायत करने पहुंच गया। जहां पीड़िता की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। जिसके बाद पीड़िता को मेडिकल के लिए भेजा गया। मेडिकल में पुष्टि होने के बाद पिता को गिरफ्तार किया गया।
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मामले की सुनवाई एडीजे की कोर्ट में चल रही थी। अपर जिला शासकीय अधिवक्ता श्रावस्ती सत्येंद्र बहादुर सिंह ने बताया कि अभियुक्त बनवारी लाल चौहान मामले में दोषी पाया गया है। कोर्ट ने उसे सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही 51000 रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड अदा न करने पर 2 वर्ष का साधारण कारावास की सजा और धारा 323 में छह माह की सजा व 1000 रुपए का अर्थदंड लगाया है। और इसे अदा न करने पर 6 माह के अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई गई है।
पीड़िता को आर्थिक मदद का आदेश-
न्यायालय ने कहा कि इस मामले में पीड़िता के साथ उसके पिता ने ही बलात्कार किया है। तथा उसकी सौतेली मां द्वारा उसको घर में रहने नहीं दिया जा रहा है। इसलिए पॉक्सो अधिनियम 2012 की सुसंगत धाराओं में पीड़िता को 200000 रुपये नालसा /सालसा / राज्य सरकार से दिलाया जाना न्यायालय के मत में उचित प्रतीत होता है। अतः प्रति कर के रूप में 200000 रुपये दिलाए जाने के लिए भी न्यायालय ने राज्य सरकार को आदेश दिया है। जिससे पीड़िता का पुनर्वास हो सके।

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