दरअसल, फसल अवशेष व कृषि अपष्टि (पराली) जलाने के मामले में किसानों को अब मौखिक नहीं बल्कि आर्थिक दंड भी मिलना शुरू हो गया है। इस आर्थिक दंड की प्रक्रिया में पहली सूची श्रावस्ती जिला प्रशासन ने जारी कर दी है। जारी सूची के अनुसार प्रशासन ने जिले के 62 किसानों पर कार्रवाई करते हुए उनके ऊपर दो लाख बारह हजार पांच सौ रुपये का अर्थदंड लगाया है। इस अर्थदंड की प्रक्रिया में भिनगा तहसील के अंतर्गत नौ, जमुनहा तहसील के अंतर्गत 48 व इकौना तहसील के पांच किसान शामिल हैं।
प्रशासन द्वारा जारी सूची के अनुसार भिनगा तहसील के अंतर्गत जानकी नगर, लक्ष्मनपुर बाजार, रामपुर जब्दी, शाहपुर पूरेदीन, जमुनहा के कलकलवा, बैदौरा, गौसपुर, फुलवरिया शाहपुर, महरू मुर्तिहा, सिटकहना, महदेवा, जोगिया, खांवा पोखर, तिवारी गांव, दिकौली, लखाही खास, बरदेहरा भारी, अकारा, मोहरनिया, फतुहापुर, नेवरिया, चंदर्खा बुजुर्ग, पिपरी, तुलसीपुर, बभनपुरवा, शिवपुर भागड़ व बरदगहा गांव के किसान शामिल हैं। जबकि इकौना तहसील के इकौना देहात, कटरा व खरगूपुर के किसान शामिल है। इन किसानों पर ढाई व पांच हजार रुपये का रकबे के अनुसार जुर्माना लगाया गया है।वहीं इस संबंध में अपर जिलाधिकारी योगानंद पांडे बताते हैं कि पराली जलाने वाले किसानों की सूची की रिपोर्ट हल्का लेखपाल द्वारा कृषि विभाग को उपलब्ध कराई गई थी। उसी सूची का सत्यापन कृषि विभाग ने किया है। जिसके बाद यह कार्रवाई की गई है।