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श्रावस्ती

यह तीन बातें समाज पर डालेंगी बड़ा असर, पुलिस व किसानों को लेकर उठाए जा रहे महत्वपूर्ण कदम

नए साल में पुलिसकर्मियों को अधिकतम 5 दिन की रिवार्ड लीव मिलेगी।

श्रावस्तीJan 01, 2020 / 04:24 pm

Abhishek Gupta

UP Police

UP Police

महेंद्र प्रताप सिंह.
लखनऊ. नए साल के जश्न, नववर्ष की ख्वाहिशें और नई उम्मीदों को नए दशक में अपनी मुठ्ठी में कैद करने की जद्दोजहद के बीच कुछ अहम खबरें जिन पर चर्चा होनी चाहिए, नहीं हो सकी। जबकि, इन छोटी खबरों का बड़ा असर हो सकता है। आइए जानते हैं नए साल के पहले दिन की कुछ असरदार खबरों के बारे में-
पुलिसकर्मियों को रिवार्ड लीव-
नए साल में पुलिसकर्मियों को अधिकतम 5 दिन की रिवार्ड लीव मिलेगी। यह छुट्टी सैकड़ों उन पुलिसकर्मियों को मिलेगी जिनकी पिछले साल प्रदेश की कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए छुट्टियां रद कर दी गयी थीं। सिर्फ पांच दिन की छुट्टी? सुनने में अटपटा लग सकता है, लेकिन राज्य सरकार की यह अच्छी पहल है। 5 दिन की ही सही, लेकिन उन्हें विश्राम तो मिलेगा। अक्सर यह खबरें आती हैं कि लीव न मिलने की वजह से सुरक्षा और पुलिस बल के जवान अवसाद में चले जाते हैं या फिर कई बार तनाव में अप्रिय वारदात कर बैठते हैं। ऐसे में रिवॉर्ड लीव जवानों में ड्यूटी के प्रति न केवल निष्ठा को बढ़ाएगी बल्कि उनके तनाव को कम करने में काफी मददगार भी साबित होगी। न केवल पुलिस, पीएसी और अद्र्धसैनिक बलों में बल्कि अति आवश्यक सेवाओं से जुड़े परिवहन,रेलवे, बिजली आदि विभागों के ऐसे कर्मचारियों को भी यह सुविधा मिलनी चाहिए जो अवकाश में ड्यूटी निभाते हैं।
65 किसानों को ट्रैक्टर का उपहार
नए वर्ष के शुभअवसर पर मुख्यमंत्री कृषक उपहार योजना के तहत प्रदेश के 65 किसानों को ट्रैक्टर उपहार में दिए गए। राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद ने मुख्यमंत्री कृषक कल्याणकारी योजनाओं के तहत नववर्ष में किसानों को यह तोहफा सौंपा। लाभार्थियों में सात महिला कृषक भी शामिल हैं। यह खुशी की बात है। बेहतर होता उपहार प्राप्त किसानों की उपलब्धियों को भी बताया जाता। इससे किसान और ग्रामीण युवा प्रेरित होते। लेकिन, विभाग ने सिर्फ विजेताओं का नाम छापकर अपने कर्तव्य की इतिश्री कर ली। यूं तो किसानों के नाम पर राज्य और केंद्र सरकार तमाम कल्याणकारी योजनाएं चला रही हैं। लेकिन, साल के पहले दिन सूबे की 70 प्रतिशत से अधिक आबादी के बारे में सरकार की यह पहल काबिले तारीफ है। सरकार को चाहिए कि हर दिन न सही पर प्रत्येक माह किसानों और गांवों से जुड़ी एक योजना को प्रमुखता से प्रचारित करें।
ऊंची होर्डिग्स पर प्रतिबंध
भवनों पर लगने वाली होर्डिंग्स की ऊंचाई अब 6.2 मीटर से अधिक नहीं होगी। नगर नियोजन विभाग का यह फैसला न केवल आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण है बल्कि सुरक्षा की दृष्टिकोण से भी बहुत अहम है। जीएसटी लगने के बाद नगर निगम निजी भवनों पर लगने वाली प्रचार सामग्री पर शुल्क वसूल नहीं पा रहा था। इस संबंध में कोई नियमावली न होने से अब करोड़ों के राजस्व का नुकसान हो चुका है। जबकि अवैध तरीके से प्रचार एजेंसियां होर्डिग्स लगाकर करोड़ों की कमाई कर रही थीं। खतरनाक बात यह थी कि नियम कानून न होने की वजह से भवनों पर लंबी चौड़ी होर्डिंग्स तन जाती थीं। आंधी-तूफान की स्थिति में बड़ा खतरा बनती थीं। नए नियम और स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग के मानक के अनुसार 6.2 मीटर ऊंचाई पर होर्डिंग्स से खतरे की आशंका भी कम होगी। इसके साथ ही नगर निगमों की आय में इजाफा होगा। जाहिर है इस राशि से नागरिक सुविधाएं भी बढ़ेगीं।

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