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श्रावस्ती

बाल विवाह किया तो होगी एफआईआर – जिलाधिकारी

बाल विवाह जैसी कुप्रथा को रोकने के लिए जिला प्रशासन ने कार्रवाई शुरू कर दी है।

श्रावस्तीJan 18, 2020 / 12:55 pm

आकांक्षा सिंह

बाल विवाह किया तो होगी एफआईआर - जिलाधिकारी

बाल विवाह किया तो होगी एफआईआर – जिलाधिकारी

श्रावस्ती. बाल विवाह जैसी कुप्रथा को रोकने के लिए जिला प्रशासन ने कार्रवाई शुरू कर दी है। यह जानकारी देते हुए जिला प्रोबेशन अधिकारी व उप जिलाधिकारी आरपी चौधरी ने बताया कि थाना इकौना अन्तर्गत चिरैंधापुर मोहम्मदपुर राजा गांव निवासी ननकऊ पाठक के पुत्र रण विजय जिसकी उम्र लगभग 17 वर्ष है। उसका विवाह थाना क्षेत्र के ही गोड़पुरवा निवासी रामभुलावन पाण्डेय की नाबालिक पुत्री लक्ष्मी देवी उम्र लगभग 14 वर्ष के साथ हुआ था। जिसकी शिकायत प्राप्त होने पर जांच कराई गई जिसमें उक्त शिकायत सही पाये जाने पर जिलाधिकारी यशु रूस्तगी के निर्देश के अनुपालन में वर-वधु दोनो के पिता के विरूद्ध इस लापरवाही के लिए बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम – 2006 के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट थाना इकौना में दर्ज कराई गई है।

जिलाधिकारी ने यह भी कहा कि लोगों से अपील करने एवं उन्हें आगाह करने के बाद भी यदि जिले में कहीं भी बाल विवाह करने की सूचना मिली तो जांच कराकर बाल विवाह करने वाले परिवारजनों एवं नाबालिक शादी रिस्ता को मंजूर करने वालों के विरूद्ध एफआईआर दर्ज कराई जायेगी। कम उम्र में शादी और कम उम्र में मां बनने से लड़कियों की सेहत पर बुरा असर पड़ता है। उनके शरीर में बहुत से पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। कम उम्र में मां बनने से होने वाले बच्चे कुपोषण का शिकार हो जाते हैं। इसलिए विवाह के लिए लड़की की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और लड़के की आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। बाल विवाह होने का मुख्य कारण अशिक्षा व जनसंख्या वृद्धि है। उन्होने कहा कि बाल विवाह के सम्बन्ध में जो भी व्यक्ति जानकारी देगा और जांच कराने पर सत्य पाया जाता है तो जानकारी देने वाले को 1000 रुपये का पुरूस्कार दिया जायेगा। तथा उसका नाम गुप्त रखा जायेगा। बाल विवाह की सूचना जिला प्रोबेशन अधिकारी के मोबाइल नम्बर 7518024032 या महिला हेल्पलाइन नम्बर 1090, 181, 112 पर भी दी जा सकती है।

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