कलेक्टर के स्तर से जारी दिशा निर्देश के अनुसार जन समुदाय में ठंड से समुचित बचाव के उपाय जैसे लंबी आस्तीन के कपड़ों का उपयोग, ऊनी कपड़े अथवा कई परतों वाले वस्त्र पहनना, सिर तथा तलवों को ठंड से बचाना, शारीरिक तापमान में आकस्मिक परिवर्तन से बचाव जैसे उपायों को अपनाए। इस मौसम में घरों में खिड़की-दरवाजे बंद रखे जाने के कारण घरेलू सदस्यों में श्वसन संक्रमण जैसे सर्दी, खासी, मौसमी फ्लू आदि की भी अधिकता देखी जाती है, जिसके बचाव के लिए शारीरिक दूरी, मास्क का उपयोग, बार-बार हाथों की स्वच्छता साबुन-पानी से हाथ धोकर अथवा सैनिटाईजर का उपयोग कर तथा श्वसन शिष्टाचार का पालन किया जाय।
सर्दियों के मौसम में अक्सर धुआं अथवा प्रदूषणयुक्त हवा नीचे जमती है, जिससे श्वसन, ह्रदय रोग से ग्रस्त व्यक्तियों तथा बुजुर्गो को अधिक समस्या हो सकती है। लिहाजा ऐसे सवंदेनशील व्यक्ति घर से बाहर न निकलें। बंद तथा भीड़-भाड़ वाले स्थलों जैसे बाजार, मनोरजंन पार्क, थियेटर, धार्मिक आयोजन, विवाह समारोह आदि में जाने से बचें। ऐसे स्थलों पर जाना अत्यंत आवश्यक हो तो, सामुहिक जमावट वाले स्थलों पर कोविड-19 की रोकथाम के लिए समुचित व्यवहारों का पालन करें।
न्यूनतम 6 फीट की शारीरिक दूरी अपनाई जाय। फेस कवर, मास्क का उपयोग अनिवार्य रूप से किया जाय। बार-बार साबुन से हाथ जरूर धोए जाएं अथवा एल्कोहॉल युक्त हैंड सेनिआईजर (न्यूनतम 20 सेकेण्ड तक) अच्छी तरह साफ किए जाएं। खांसते-छींकते समय मुख को टिशु पेपर या रूमाल, मुड़े हुए बाह का उपयोग करें। उपयोग किए गए टिशु पेपर को सुरक्षित ढक्कन वाले डस्टबिन में डालें।
कार्यस्थलों के खुले क्षेत्रों जैसे उद्यान, फूड उद्यान आदि का नियमित विसंक्रमण 1 प्रतिशत सोडियम हाईपोक्लोराईट सॉल्यूशन से किया जाय। कार्यस्थलों के दरवाजे के हैंडल, लिफ्ट के बटन, हैंड रेले, झूले, फिसल-पट्टियों, कुर्सी, टेबल, बेंच, शौचालय के नल आदि तथा दीवार व फर्श की सफाई ऑफिस खुलने से पहले 1 प्रतिशत सोडियम हाईपोक्लोराईट सॉल्यूशन से की जाय। कार्यस्थलों पर सार्वजनिक हाथ धुलाई के स्थानों पर साबुन अथवा हैंड सैनिटाईजर की पर्याप्त व्यवस्था हो। पेयजल एवं हैंड वॉशिंग स्टेशन, शौचालय, शावर आदि की नियमित सफाई सुनिश्चित की जाय। सार्वजनिक स्थलों पर जगह-जगह पर ढक्कन वाले डस्टबिन रखे जाएं ताकि समस्त अधिकारियों, कर्मचारियों तथा स्टाफ द्वारा उपयोग किए गए फेस कवर मास्क को सुरिक्षत डाला जा सके। लिफ्ट में शारीरिक दूरी अपनाई जाय और एक समय पर केवल सीमित व्यक्तियों को ही प्रवेश दिया जाय।