लॉक डाउन का संशोधित आदेश जारी
सीधीPublished: Mar 30, 2020 01:49:37 am
लॉक डाउन का संशोधित आदेश जारी, रबी सीजऩ संबंधी कृषि कार्य को किया गया टोटल लॉकडाउन से मुक्त
रबी सीजऩ संबंधी कृषि कार्य को किया गया टोटल लॉकडाउन से मुक्त
सीधी। कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी सीधी द्वारा आदेश जारी कर 14 अप्रैल 2020 की रात्रि 12 बजे तक संपूर्ण सीधी जिला को पूर्ण लॉक डाउन घोषित किया गया है। उक्त आदेश के परिप्रेक्ष्य में आंशिक संशोधन किया गया है।
जारी संशोधित आदेशानुसार जिले में स्थापित खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, खाद्य तेल, आटा, मैदा, दाल, बेसन, मसाले, गारलिक फ्लेक्स एवं इनमें लगने वाला कच्चा माल गेंहू, तिलहन, चना, चावल, धनिया, मिर्ची, लहसुन, मेथी आदि एवं प्लास्टिक पैकेजिंग, फ़ार्मा इकाइयों, पेपर एवं पल्प इकाइयों को टोटल लॉकडाउन के आदेश से मुक्त किया गया है। इसके साथ ही दो पहिया वाहन में एक सवारी तक छूट अवधि में अनुमति रहेगी। पशु आहार दुकानों को अनुमति प्रतिबंध अवधि से टोटल लॉकडाउन के आदेश से मुक्त किया गया है। रबी फसल की कटाई, ढुलाई, गहाई में कार्यरत श्रमिकों एवं मालिकों को भी टोटल लॉकडाउन के आदेश से मुक्त किया गया है। वे सभी अपना कृषि कार्य आवश्यक एहतियात अपनाते हुए संपन्न करेंगें।
गऱीब एवं जरुरतमंद व्यक्तियों को भोजन की उपलब्धता सुनिश्चित करने दल गठित-
कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी सीधी द्वारा आदेश जारी कर 14 अप्रैल 2020 की रात्रि 12 बजे तक संपूर्ण सीधी जिला को पूर्ण लॉक डाउन घोषित किया गया है। उक्त आदेश के उपरांत ऐसे व्यक्ति जो जिले एवं अन्य स्थानों से आए हुए हैं तथा लॉकडाउन से प्रभावित हैं उन्हें स्वयंसेवी संगठनों के माध्यम से पका सूखा भोजन की व्यवस्था की जा रही है।
उक्त कार्य में समन्वय स्थापित करने के लिए दल का गठन किया गया है। जारी आदेशानुसार दल के सदस्य जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग, सहायक आयुक्त आदिवासी विकास विभाग एवं उप संचालक पशु चिकित्सा सेवाएं होंगे।