कलेक्टर खान ने सभी संबंधित अधिकारियों को मध्य प्रदेश लोकसेवा गारंटी अधिनियम 2010 के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों का समय-सीमा में निराकरण करने के निर्देश दिए हैं। उन्होने कहा कि अकारण आवेदनों को लंबित रखने पर संबंधित अधिकारियों पर जुर्माना लगाया जाएगा। साथ ही अनुशासनात्मक कार्रवाई भी होगी।
उधर संचालक लोक सेवा केंद्र चुरहट के स्तर से केंद्र का संचालन मानक के अनुरूप न किए जाने तथा आवेदकों से अतिरिक्त शुल्क वसूलने का दोषी पाए जाने पर तीन आवेदनों पर 250 रुपए के हिसाब से 750 रुपये का अर्थदंड लगाया गया है। साथ ही चेतावनी दी गई है कि भविष्य में ऐसी पुनरावृत्ति होने पर अनुबंध निरस्त कर दिया जाएगा।