नगर सैनिक पर लगाया था दुष्कर्म का आरोप
महिला की शिकायत पर पुलिस ने धारा 376/2/ढ के साथ ही अनुसूचित जाति जनजाति उत्पीडऩ अधिनियम की धारा 3/2 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर सुनवाई के लिए न्यायालय में प्रस्तुत किया। विशेष न्यायाधीश ममता जैन ने प्रस्तुत तथ्यों व तर्कों में पाया कि महिला आर्थिक लाभ के लिए झूंठी शिकायत करने की आदी हो गई है। पहले भी ऐसी शिकायतें दर्ज करा चुकी है। न्यायालय ने न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग मानते हुए अभियुक्त को दोषमुक्त करते हुए महिला के खिलाफ कार्रवाई का आदेश दिया।
महिला की शिकायत पर पुलिस ने धारा 376/2/ढ के साथ ही अनुसूचित जाति जनजाति उत्पीडऩ अधिनियम की धारा 3/2 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर सुनवाई के लिए न्यायालय में प्रस्तुत किया। विशेष न्यायाधीश ममता जैन ने प्रस्तुत तथ्यों व तर्कों में पाया कि महिला आर्थिक लाभ के लिए झूंठी शिकायत करने की आदी हो गई है। पहले भी ऐसी शिकायतें दर्ज करा चुकी है। न्यायालय ने न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग मानते हुए अभियुक्त को दोषमुक्त करते हुए महिला के खिलाफ कार्रवाई का आदेश दिया।
संक्षिप्त प्रक्रिया अपनाएं
विशेष न्यायालय द्वारा जारी आदेश के मुताबिक, प्रकरण दर्ज कर विधि अनुसार, कार्रवाई की जाए। साथ ही धारा 344 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत मिथ्या साक्ष्य देने के लिए संक्षिप्त प्रक्रिया अपनाई जाए।
विशेष न्यायालय द्वारा जारी आदेश के मुताबिक, प्रकरण दर्ज कर विधि अनुसार, कार्रवाई की जाए। साथ ही धारा 344 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत मिथ्या साक्ष्य देने के लिए संक्षिप्त प्रक्रिया अपनाई जाए।
मारपीट के आरोपियों को सजा
कमर्जी थाना अंतर्गत बरिगवां गांव मे एक महिला के साथ आरोपियों के द्वारा मारपीट की गई थी, मामले मे न्यायालय के द्वारा सजा सुनाई गई है। बताया गया कि 21 अप्रैल 2016 को दोपहर 12 बजे आरोपीगण राजभान पटेल पिता बैजनाथ पटेल एवं मनोज पटेल पिता शिवचरण पटेल दोनों निवासी ग्राम बरिगवा थाना कमर्जी ने फरियादिया जयमानवती पटेल को अश्लील गाली गलौच देकर लाठी और डंडे से मारपीट कर उपहृति कारित की जिससे उसे पैर की अंगुली एवं जांघ में चोट आई। फरियादिया की शिकायत पर थाना कमर्जी में भादवि की धारा 294, 323, 34, 50६ अंतर्गत अभियुक्तगण के विरूद्ध अपराध पंजीबंद्ध कर विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया जिसके न्यायालयीन प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी करते एडीओपी घनश्याम प्रजापति चुरहट ने आरोपीगण को दोषी प्रमाणित कराया। परिणामस्वरूप चुरहट न्यायालय ने अभियुक्तगण को न्यायालय उठने तक की सजा और 800-800 के अर्थदंड से दंडित किया।
कमर्जी थाना अंतर्गत बरिगवां गांव मे एक महिला के साथ आरोपियों के द्वारा मारपीट की गई थी, मामले मे न्यायालय के द्वारा सजा सुनाई गई है। बताया गया कि 21 अप्रैल 2016 को दोपहर 12 बजे आरोपीगण राजभान पटेल पिता बैजनाथ पटेल एवं मनोज पटेल पिता शिवचरण पटेल दोनों निवासी ग्राम बरिगवा थाना कमर्जी ने फरियादिया जयमानवती पटेल को अश्लील गाली गलौच देकर लाठी और डंडे से मारपीट कर उपहृति कारित की जिससे उसे पैर की अंगुली एवं जांघ में चोट आई। फरियादिया की शिकायत पर थाना कमर्जी में भादवि की धारा 294, 323, 34, 50६ अंतर्गत अभियुक्तगण के विरूद्ध अपराध पंजीबंद्ध कर विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया जिसके न्यायालयीन प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी करते एडीओपी घनश्याम प्रजापति चुरहट ने आरोपीगण को दोषी प्रमाणित कराया। परिणामस्वरूप चुरहट न्यायालय ने अभियुक्तगण को न्यायालय उठने तक की सजा और 800-800 के अर्थदंड से दंडित किया।
अवैध शराब बेचने के मामले में सजा
गत 31 मार्च को ग्राम पडऱी थाना बहरी में आरोपी जगदीश सिंह पिता दुलारे सिंह उम्र 45 वर्ष ने अपने निवास में अवैध रूप से 19 पाव देशी प्लेन मदिरा कीमत 1,140 रूपए विक्रय हेतु रखा था। पुलिस थाना बहरी ने आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए शराब जब्त कर अपराध पंजीबद्ध कर अभियोग पत्र न्यायालय सीधी के समक्ष प्रस्तुत किया, जिससे संबंधित न्यायालयीन प्रकरण में न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सीधी द्वारा आबकारी एक्ट की धारा 34 के तहत आरोपी को 1,500 रूपए के अर्थदंड एवं न्यायालय उठने तक की सजा से दंडित किया गया। उक्त प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी रीना सिंह सहायक जिला अभियोजन अधिकारी सीधी द्वारा की गई।
गत 31 मार्च को ग्राम पडऱी थाना बहरी में आरोपी जगदीश सिंह पिता दुलारे सिंह उम्र 45 वर्ष ने अपने निवास में अवैध रूप से 19 पाव देशी प्लेन मदिरा कीमत 1,140 रूपए विक्रय हेतु रखा था। पुलिस थाना बहरी ने आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए शराब जब्त कर अपराध पंजीबद्ध कर अभियोग पत्र न्यायालय सीधी के समक्ष प्रस्तुत किया, जिससे संबंधित न्यायालयीन प्रकरण में न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सीधी द्वारा आबकारी एक्ट की धारा 34 के तहत आरोपी को 1,500 रूपए के अर्थदंड एवं न्यायालय उठने तक की सजा से दंडित किया गया। उक्त प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी रीना सिंह सहायक जिला अभियोजन अधिकारी सीधी द्वारा की गई।