अपर लोक अभियोजक रमेश पारीक ने बताया कि सीकर शहर के वार्ड एक काजी कॉलोनी मोहम्मद इलियास की शादी उल्फत के साथ हुई थी। चार अक्टूबर 2016 की रात को उल्फत के भाई काजी मोहल्ला निवासी मुस्लिम को इलियास ने फोन किया, लेकिन बातचीत नहीं की।
इस पर मुस्लिम के मन में चिंता हुई तो वह अपनी बहन के घर गया। वहां उल्फत गंभीर हालत में लहुलुहान पड़ी हुई थी। इस दौरान उल्फत ने बताया कि इलियास ने उसके साथ मारपीट की है। बाद में मुस्लिम ने उल्फत को कल्याण अस्पताल में भर्ती करवाया। जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया।
बाद में पांच अक्टूबर को मुस्लिम ने इलियास के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज करवाया। मामले में पुलिस ने इलियास के खिलाफ चालान पेश किया तथा अभियोजन पक्ष की ओर से 14 गवाह तथा 20 दस्तावेजी साक्ष्य पेश किए गए।
मामले में न्यायालय अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश क्रम संख्या चार सुरेन्द्र पुरोहित ने उल्फत की हत्या के आरोपित पति को उम्रकैद की सजा व 25 हजार रुपए जुर्मान से दण्डित किया है।
मां की हत्या के आरोपित पिता को दिलाई सजा
मामले में उल्फत के 13 वर्षीय बेटे सोयल की गवाही महत्वपूर्ण रही। सोयल ने पूरे प्रकरण में पिता के खिलाफ गवाही दी। उल्फत के तीन लड़के तथा एक लड़की है। जिसमें सोयल सबसे बड़ा बेटा है। न्यायालय ने चारों की मां की हत्या तथा पिता को उम्रकैद पर विचार करते हुए पीडि़त प्रतिकर अधिनियम के तहत बच्चों को उचित प्रतिकर आदयगी के लिए स्थायी लोक अदालत को भिजवाया है।