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1200 रुपए नहीं देने पड़े, इसलिए दोस्त की गला रेतकर कर दी हत्या, कोर्ट ने सुनाई ये सजा

अपर सेशन न्यायाधीश शिवप्रसाद तम्बोली ने 12 सौ रुपए के विवाद में दोस्त की हत्या करने के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

सीकरMar 26, 2019 / 03:36 pm

Vinod Chauhan

अपर सेशन न्यायाधीश शिवप्रसाद तम्बोली ने 12 सौ रुपए के विवाद में दोस्त की हत्या करने के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

1200 रुपए नहीं देने पड़े इसलिए दोस्त की गला रेतकर कर दी हत्या, कोर्ट ने सुनाई ये सजा

फतेहपुर.

अपर सेशन न्यायाधीश शिवप्रसाद तम्बोली ने 12 सौ रुपए के विवाद में दोस्त की हत्या करने के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। आरोपित रामगढ़ शेखावाटी निवासी ताज मोहम्मद उर्फ मुमताज लीलगर है। प्रकरण के अनुसार रामगढ़ शेखावाटी निवासी शुभम कुमार वर्ष 2017 में 17 अगस्त को किसी से मिलने की बात कहकर घर से निकला था। तीन दिन तक घर नहीं आने पर परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की तो फतेहपुर में युवक का शव मिलने की बात सामने आई। पुलिस ने शव का दाह संस्कार कर दिया था। ऐसे में परिजनों ने उसके कपड़ों व चप्पल के आधार पर शुभम की पहचान की। परिजनों ने करीब सवा माह बाद हत्या का मामला दर्ज करवाया। पुलिस ने मामले में रामगढ़ निवासी ताज मोहम्मद उर्फ मुमताज लीलगर और फतेहपुर निवासी अब्दुल अजीज को गिरफ्तार किया। मामले की जांच में 12 सौ रुपए के लेनदेन में शुभम की हत्या करने की बात सामने आई। पुलिस ने कॉल डिटेल व तथ्यों के आधार पर मामले की चार्जशीट न्यायालय में पेश की। मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से न्यायालय में 28 गवाहों के बयान दर्ज करवाए गए। न्यायाधीश ने मामले में आरोपित ताज मोहम्मद उर्फ मुमताज को आजीवन करावास व दस हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है। अब्दुल अजीज को संदेह का लाभ देकर बरी कर दिया गया। परिवादी की ओर से एडवोकेट पंकज शर्मा ने पैरवी की।

ये था मामला
पुलिस को नारी बारी रोड पर अज्ञात शव मिला था। हत्या के मामले में दो लोगों को गिरफ्तार किया। मृतक रामगढ़ निवासी शुभम पुत्र सुरेंद्र शर्मा की हत्या के आरोप में उसके मित्र रामगढ़ निवासी ताज मोहम्मद उर्फ मुमताज लीलगर और सहयोगी फतेहपुर के अजीज कसाई पुत्र शब्बीर कसाई को गिरफ्तार किया। उसने शुभम को पकड़ा और चाकू से उसका गला काटकर हत्या कर दी।

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