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आज से नाइट कर्फ्यू, इन्हें रहेगी बाहर निकलने की छूट

राजस्थान के सीकर जिले में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच मंगलवार से नाइट कफ्र्यू लागू होने जा रहा है।

सीकरDec 01, 2020 / 02:00 pm

Sachin

सीकर में आज से नाइट कफ्र्यू, इन्हें रहेगी बाहर निकलने की छूट

सीकर में आज से नाइट कफ्र्यू, इन्हें रहेगी बाहर निकलने की छूट

सीकर. राजस्थान के सीकर जिले में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच मंगलवार से नाइट कफ्र्यू लागू होने जा रहा है। जिसके तहत लोगों को अब रात सात बजे तक अपने सभी काम निपटाकर आठ बजे तक घर पहुंचना होगा। इसके बाद बाहर दिखने वाले लोगों को पुलिस कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। इधर, जिले के जिन क्षेत्रों में कोरोना मरीज बढ़ रहे हैं, उन क्षेत्रों में प्रशासन की ओर से अब और सख्ती बढ़ाई जाएगी। इसके लिए जिला प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है। आज जिला प्रशासन की ओर से कोरोना पॉजिटिव मरीजों वाले क्षेत्रों को कंटेंमेंट जोन बनाया जाएगा। इन क्षेत्रों में निगरानी के लिए पहले की तरह त्रिस्तरीय व्यवस्था भी लागू होगी। जिला कलक्टर अविचल चतुर्वेदी ने बताया कि यदि कोरोना पॉजिटिव मरीज घर से बाहर निकलते है तो उनके खिलाफ महामारी एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। नाइट कफ्र्यू की व्यवस्था फिलहाल 31 दिसम्बर तक लागू रहेगी।


ये रहेगी व्यवस्था
– रात 8 बजें से प्रात: 6 बजे तक जिला मु6ख्यालय की नगरीय सीमा में धारा 144 लागू
रहेगी
– कोई भी व्यक्ति, संस्था,संगठन द्वारा किसी प्रकार का सामाजिक, राजनैतिक, खेल, मनोरंजन,शैक्षणिक, सांस्कृतिक, धार्मिक सार्वजनिक, जन कार्यक्रम का आयोजन बगैर अनुमति के नहीं कर सकेगा
– कार्यक्रमों के आयोजन की अनुमति के लिए कार्यक्रम की बैठक व्यवस्था प्लान के साथ जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्टे्रट सीकर को आवेदन करने पर अनुमति प्रदान की जा सकेगी
– जिला मुख्यालय की नगरीय सीमा में सभी बाजार, कार्य स्थल एवं व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स रात्रिकालीन कफ्र्यू के दौरान बन्द रहेगें। बाजार एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठान

यहां लागू नहीं होंगे प्रतिबंध
– वे फैक्ट्रियां जिनमें निरन्तर उत्पादन हो रहा हो। वे फैक्ट्रियां जिनमें रात्रिकालीन शिफ्ट चालू हो। आई.टी. कम्पनियां, कैमिस्ट शॉप, अनिवार्य एवं आपातकालीन सेवाओं से संबंधित कार्यालय, विवाह संबंधी समारोह, चिकित्सा सेवाओं से संबंधित कार्यस्थल प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे।
– बस स्टेण्ड, रेल्वे स्टेशन और एयरपोर्ट से आने-जाने वाले यात्रियों को अलग से पास की जरूरत नहीं होगी। माल परिवहन करने वाले भार वाहनों के आवागमन, माल के लोडिंग एवं अनलोडिंग तथा इस कार्य के लिए नियोजित व्यक्ति मुक्त रहेंगे।

कार्य स्थल पर उपस्थिति :

शहर की नगरीय सीमा में स्थित सभी कार्यस्थलों पर (राजकीय, स्वायत शासी, निजी कार्यालय इत्यदि) जहां कार्मिक की संख्या 100 से अधिक है, 75 प्रतिशत कार्मिक कार्यालय में उपस्थित रहेगें। 25 प्रतिशत कार्मिक घर से कार्य करेंगे। यह प्रतिबंध जिला प्रशासन,जिला कलेक्टर कार्यालय, पुलिस, नगर निकाय, अस्पताल एवं चिकित्सा संबंधी संस्थापन एवं अन्य आवश्यक एवं आपातकालीन सेवाओं पर भी लागू नहीं होगा। सार्वजनिक स्थान, कार्य स्थलों एवं परिवहन के प्रभारी सभी व्यक्ति सामाजिक दूरी (कम से कम 6 फीट) की पालना सुनिश्चित करेगें।

चिकित्सा विभाग की रिपोर्ट से तय होंगे कंटेंमेंट जोन
जिला प्रशासन ने चिकित्सा विभाग से हॉट स्पॉट वाले क्षेत्रों की सूची ली है। इस सूची के आधार पर तय होगा कि किन क्षेत्रों में लगाता नए मरीज बढ़ रहे है। जिन क्षेत्रों में नए मरीज पिछले एक महीने में बढ़े है उनको कंटेंमेंट जोन माना जाएगा। इन क्षेत्रों में आमजन के घरों से बाहर निकलने पर भी पाबंदी लग सकती हैं।

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