राजस्थान के सीकर जिले में पुलिस का सीआई बताकर नाबालिग बालिका के साथ दुष्कर्म और इसके बाद धर्म परिवर्तन के लिए बाध्य करने का दबाव बनाने का मामला सामने आया है। हालांकि मामला कुछ दिनों पहले का है। जिसमें पीडि़ता का आरोप है कि एक व्यक्ति ने अपने आप को पुलिस में सीआई बताकर उसे अपने पास तीन दिन रखा और इस दौरान उसने कई बार उसके साथ गलत काम किया।
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आरोपी के खिलाफ सीकर पुलिस अधीक्षक को परिवाद देकर न्याय की गुहार लगाई है। परिवाद में सिगडोला निवासी बालिका का कहना है कि उसके पिता तथा भाई आदतन शराबी हैं। मां नहीं होने पर उसके चाचा-चाची उसके और उसकी बहन के साथ आए दिन मारपीट करते हैं। ऐसे में परेशान होकर दस दिन पहले वह अपनी बहन को लेकर अहमदाबाद रहने वाले मामा के पास चली गई थी।
उसे वहां छोडऩे के बाद वह वापस सीकर आ गई और घर नहीं जाकर यहीं ढाबा चलाने वाली एक महिला से रोजगार मांगा तो उसने उसे खाना बनाने के लिए रख भी लिया। दूसरे दिन दोपहर में उस महिला के पास उसके चाचा का लड़का और एक अन्य व्यक्ति आया। जिसके पास मेरी तस्वीर भी थी।
उसने अपने आप को पुलिस में सीआई बताया और अपने साथ एक महिला के घर ले गया। उसने महिला ने अपने आप को नर्स बताते हुए उसे खाना खिलाया। इसके बाद अपने आप को सीआई बताने वाला व्यक्ति आया और उसने दुष्कर्म किया।
बालिका का आरोप है कि आरोपी ने नर्स व एक दूसरे व्यक्ति के साथ मिलकर उस पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया गया। वे लोग नर्स के देवर के साथ उसकी शादी करना चाहते थे। इसके बाद तीसरे दिन उन लोगों ने उसके जीजा को बुलाया।
जब में अपने जीजा के साथ जाने लगी तो वे लोग मारपीट करने लगे। इसके बाद घर पहुंचने पर बालिका ने सारी घटना अपनी बहन को बताई तो वे लोग उसे लेकर पुलिस अधीक्षक सीकर के पास पहुंचे। यहां दुष्कर्म करने वाले और डरा-धमका कर धर्म परिवर्तन कराने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग रखी है। जिस पर विनित कुमार, पुलिस अधीक्षक सीकर ने कार्रवाई का आश्वासन दिलाया है।
कांस्टेबल है आरोपी
सूत्रों के अनुसार आरोपी सीकर जिले के एक पुलिस थाने में कांस्टेबल है। जिसने अपने आप को सीआई बताकर बालिका को डराया है और परिजनों के साथ जाने से इंकार करने का दबाव भी उस पर बनाया बताया। लेकिन, परिजनों के समझाने पर बाद में बालिका अपने जीजा के साथ बहन के घर चली गई थी। इस मामले में सीकर शहर कोतवाल महावीर सिंह राठौड़ का कहना है कि परिवाद के आधार पर जांच की जाएगी। दोषी साबित होने वाले के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई लाएगी।