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फिर चर्चा में आई सीकर की ये LOVE STORY, इसका हुआ था बेहद खौफनाक THE END

प्रेम संबंध के चलते हत्या कर जमीन में शव गाडऩे के मामले में दो आरोपितों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

सीकरDec 13, 2017 / 07:25 pm

vishwanath saini

सीकर. अपर सेशन न्यायाधीश क्रम संख्या एक राजकुमार ने प्रेम संबंध के चलते हत्या कर जमीन में शव गाडऩे के मामले में दो आरोपितों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। मामले में एक आरोपित अभी फरार है। महिला व एक अन्य आरोपित को संदेह के लाभ देकर बरी कर दिया गया। मामला दांतारामगढ़ थाना इलाके के पुनियाणा गांव का है।
 

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न्यायालय ने इस मामले में पुनियाणा निवासी प्रहलाद जाट तथा खाटूश्यामजी थाना इलाके के सामेर गांव के पास स्थित बिजारणियों की ढाणी निवासी महावीर प्रसाद जाट को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इस मामले में न्यायालय ने हत्या की वारदात के शिकार नोलाराम जाट की पत्नी रूपा देवी और छोटी खाटू क्षेत्र के गांव सांडेला निवासी दातार सिंह उर्फ कालू सिंह को संदेह का लाभ देकर बरी कर दिया है। मामले में सामेर निवासी भंवरलाल जाट फरार चल रहा है।

मारपीट कर घोंटा था गला
दांतारामगढ़ क्षेत्र के पुनियाणा गांव का यह मामला वर्ष 2009 में जनवरी माह का है। गांव का निवासी नोलाराम 23 जनवरी की शाम करीब छह बजे दस मिनट में वापस आने की बात कहकर घर से निकला था। दो दिन तक वापस नहीं आने पर 25 जनवरी को उसके भाई सांवरमल ने दांतारामगढ़ थाने में उसकी गुमशुदगी दर्ज करवाई।
इसके पांच दिन बाद उसने मामला दर्ज करवाया कि नोलाराम को अंतिम बार प्रहलाद डोगीवाल के साथ बाइक पर जाते हुए देखा गया था। उसने आरोप लगाया कि प्रहलाद और महावीर का नोलाराम की पत्नी के पास आनाजाना है। नोलाराम के गायब होने के बाद से उसकी पत्नी भी घबराई हुई है। ऐसे में शक है कि नोलाराम को इन लोगों ने बंधक बना रखा है या फिर उसकी हत्या कर दी गई गई।
 


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मामले में जांच के दौरान पुलिस ने प्रहलाद को गिरफ्तार कर पूछताछ शुरू की तो उसने नोलाराम की हत्या के बाद शव को महावीर के सामेर गांव स्थित खेत में गाडऩे की बात बताई। इस पर पुलिस ने महावीर को भी गिरफ्तार कर उनकी निशानदेही पर खेत में गड़ा शव बरामद किया। शव के गले पर मफलर बंधा हुआ था। इस पर पुलिस ने बाद में नोलाराम की पत्नी रूपा देवी, भंवरलाल और दातार सिंह को भी गिरफ्तार कर न्यायालय में चालान पेश किया। जमानत मिलने पर भंवरलाल मफरूर हो गया। न्यायालय ने प्रहलाद व महावीर को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। राज्य सरकार की होर से अपर लोक अभियोजक रामावतार शर्मा ने पैरवी की।

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