एमपीइबी के अधिकारियों ने यह जानकारी दी है। साथ ही बताया है कि बकाएदारों को नोटिस जारी कर योजना का लाभ लेने के लिए सूचित किया जाएगा। एमपीइबी के कार्यपालन यंत्री (शहरी) अजीत सिंह व कार्यपालन यंत्री (ग्रामीण) एके सिंह ने संयुक्त रूप से बताया कि कोरोना अपादा के दौरान बकायादारों की लंबित राशि को स्थगित कर दिया गया था।
वर्तमान में वह राशि बिजली बिल में जुडकऱ नहीं आ रही है। अब उस राशि को जमा कराया जाना है। शासन की योजना के अनुरूप एक किलो वाट तक के घरेलू उपभोक्ताओं को बकाया राशि जमा करने में समाधान योजना का लाभ मिलेगा।
अधिकारियों के मुताबिक 31 अगस्त 2020 की स्थिति में बकाया राशि की अदायगी पर उपभोक्ताओं को सरचार्ज में पूरी छूट मिलेगी। इसके अलावा एक मुश्त बकाया राशि जमा करने पर 40 फीसदी और छह किश्तों में जमा करने पर 25 फीसदी की छूट दी जाएगी।
15 दिसंबर तक भरने होगे फार्म
योजना के तहत छूट लेने वाले उपभोगताओं को 15 दिसंबर तक आवेदन भरने होंगे। आवेदन में विकल्प का चयन करना होगा। उपभोक्ताओं को आवेदन करने के लिए नोटिस व मोबाइल फोन पर मैसेज के जरिए सूचित किया जाएगा। साथ ही उपभोक्ताओं से यह भी अपील किया है कि वह खुद भी बिजली कार्यालयों में संपर्क कर योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन करें। ताकि किसी भी स्थिति में वह योजना से वंचित नहीं रहें।
निर्धारित समय के बाद नहीं मिलेगा मौका
अधिकारियों ने बताया कि 15 दिसंबर तक समाधान योजना का आवेदन पत्र संबंधित जोन में जमा कराने वालों को ही लाभ दिया जाएगा। इसके लिए बाद में मौका देने का प्रावधान नहीं है। योजना के लाभ से वंचित लोगों को बाद में उनके मुख्य बिल में बकाया राशि भी जोड़ दी जाएगी और उन्हें पूरी राशि का भुगतान करना होगा। गौरतलब है कि करीब 100407 उपभोक्ताओं की 39.64 करोड़ रुपए को स्थगित किया गया था, जिसका अब भुगतान कराया जाना है।