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सिंगरौली

दीपावली पर नहीं छूटेंगे अमानक पटाखे

-कलेक्टर ने सुप्रीम कोर्ट, एनजीटी के आदेश का पालन करने की दी हिदायत

सिंगरौलीOct 31, 2021 / 06:25 pm

Ajay Chaturvedi

अमानक पटाखों पर लगी पाबंदी

अमानक पटाखों पर लगी पाबंदी

सिंगरौली. दीपावली का पर्व आ चुका है। इसके साथ ही आतिशबाजी की तैयारी भी चल रही है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट और एनजीटी ने साफ तौर पर हिदायत दे रखी है कि किसी भी सूरत में अमानक पटाखे न छोड़े जाएं। केवल ग्रीन पटाखों की अनुमति दी गई है। ऐसे में कलेक्टर राजीव रंजन मीना ने भी सभी अधिकारियों को ताकीद किया है कि जिले में कहीं भी अमानक पटाखे नहीं छूटने चाहिए। उन्होंने कहा है कि हर हाल में सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का पालन होना चाहिए।
कलेक्ट्रेट सभागार में कार्यपालिक मजिस्ट्रेटों और थाना प्रभारियों की साथ संयुक्त बैठक में कलेक्टर मीना ने कहा कि दीपावली के त्योहार पर नगर पालिक निगम क्षेत्रांतर्गत किसी भी प्रकार के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक पटाखो की बिक्री को प्रतिबंधित किया गया है। ऐसे में सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का पालन हो यह सुनिश्चित करना कार्यपालिक मजिस्ट्रेट और पुलिस अधिकारियों का दायित्व बनता है। कलेक्टर ने कहा कि स्वस्थ्य के प्रति हानिकार पटाखे जैसे लड़ी, राकेट, बैरियम, नाईट्रेट हरे एवं लाल रंग के पटाखों की बिक्री और उन्हें छोड़ना प्रतिबंधित किया गया है।
कलेक्टर मीना ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रो मे चिन्हित स्थलों पर ही पटाखो की दुकाने लगाई जाएं तथा दीपावली के दिन रात 8 बजे से 10 बजें के बीच ही पटाखे छोड़े जाएं वो भी ग्रीन पटाखे जो जनस्वस्थ्य व पर्यावरण को क्षति न पहुंचाए। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र के लिए निर्धारित किए गए पटाखा बिक्री स्थलों पर पानी व रेत से भरी बाल्टी जरूर होनी चाहिए ताकि किसी तरह की अनहोनी से बचा जा सके। पानी की बाल्टी व रेत सभी पटाखा बिक्रेत अपनी दुकान के सामने रखेंगे। यह सुनिश्चित करना कार्यपालिक मजिस्ट्रेट और पुलिस का दायित्व है।
कलेक्टर ने सख्त हिदायत दी कि शहरी क्षेत्र मे यदि कोई भी आदेश का उल्लघन करता है तो उस पर जुर्माना लगाया जाए। उन्होंने कहा कि समान्य स्थलों पर पटाखा छोड़न पर एक हजार, सायलेंस जोन मे तीन हजार, शादी विवाह रैली मे 10 हजार, सामान्य आयोजनो मे 20 हजार रुपये का जुर्माना लगेगा। साथ ही एक से अधिक बार आदेश का उल्लंघन करने पर एक लाख तक का जुर्माना लगाया जाएगा।
इस मौके पर पुलिस अधीक्षक बीरेंद्र सिंह ने कार्यपालक मजिस्ट्रेटों व थाना प्रभारियो को उच्चतम न्यायालय के आदेश का नगरीय क्षेत्र मे कड़ाई से पालन कराने का निर्देश दिया। साथ ही लगातार भ्रमण कर व्यवस्था चुस्त दुरूस्त बनाए रखने के निर्देश दिए।
बैठक में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकरी साकेत मालवीय, अपर कलेक्टर डीपी बर्मन, अतिरक्त पुलिस अधीक्षक अनिल सोनकर,संयुक्त कलेक्टर बिकास सिंह, एसडीएम ऋषि पवार, सम्पदा सर्राफ, आयुक्त नगर निगम आर.पी सिंह, सीएसपी देवेश पाठक, एसडीओपी राजीव पाठक, तहसीलदार जीतेन्द बर्मा, जान्हवी शुक्ला, दिव्यां सिंह, थाना प्रभारी बैढ़न, विन्ध्यनगर, मोरवा, नवानगर, बरगवा, यातायात निरीक्षक सहित जिलाधिकारी उपस्थित रहे।

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