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सिंगरौली

कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच सख्त हुआ प्रशासन, कलेक्टर ने जारी की Guideline

-जिले में धारा 144 लागू-मास्क लगाना अनिवार्य-राजनैतिक धार्मिक आयोजनो को अनुमति जरूरी

सिंगरौलीFeb 24, 2021 / 06:31 pm

Ajay Chaturvedi

कलेक्टर सिंगरौली राजीव रंजन मीना

कलेक्टर सिंगरौली राजीव रंजन मीना

सिंगरौली. कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच सख्त हुआ प्रशासन। कलेक्टर राजीव रंजन मीना ने जारी की Guideline. साथ ही जिले में धारा 144 लागू कर दी गई है। हर नागरिक के लिए मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। बिना मास्क के निकलने या बिना कारण सड़क पर घूमने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई भी की जाएगी।
कोविड 19 वायरस संक्रमण से बचाव और प्रदेश शासन से प्राप्त निर्देशो के अनुपालन एवं जिला स्तरीय संकट प्रबंधन कमेटी की बैठक मे लिए गए निर्णय के अनुसार कलेक्टर राजीव रंजन मीना ने पूरे जिले में भारतीय दंड संहिता की धारा 1973 की धारा 144 एवं मध्यप्रदेश पब्लिक हेल्थ एक्ट 1949 की धारा 71(1) 71(2)के तहत नवीन प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं।
जारी आदेश के अनुसार जिले मे सभी प्रकार के राजनैतिक धार्मिक आयोजनो को बिना अनुमति के प्रतिबंधित किया गया है। जिला दण्डाधिकारी के द्वारा आयोजनो के अनुमति के लिए सभी उपखण्ड अधिकारियो को उनके कार्य क्षेत्र अंतर्गत संक्षम अधिकारी घोषित किया गया। आदेश के अनुसार जिले के सभी नागरिको को घर से निकलते समय मास्क लगाना अनिवार्य किया गया है।बिना मास्क के सर्वजनिक स्थलो मे घूमने वाले व्यक्तियो के विरूद्ध अर्थदण्ड लगाने की कार्रवाई की जाएगी। वही कोविड 19 संक्रमण के से बचाव के लिए पूर्व मे गठित रैपिड रिस्पांस टीम पूर्वतः कार्य करेगी। समस्त रैपिड रिस्पांस टीम आवंटित कार्य क्षेत्रो मे भ्रमण कर उपरोक्त आदेशो का अनुपालन सुनिश्चित कराएगी।
कलेक्टर के स्तर से जारी आदेश के अनुसार आर.आर.टीम अपने कार्यक्षेत्र मे संचालित दुकानो व्यावसायिक प्रतिष्ठानो का निरंतर निरीक्षण करेगी। दुकान संचालको से आग्रह किया गया है कि वे स्वंय अनिवार्य रूप से मास्क लगाना सुनिश्चित करें। अपने ग्राहको को मास्क लगाने के लिए प्रेरित करें। दुकान में ग्राहकों के उपयोग के लिए सेनेटाईजर रखें। साथ ही सामाजिक दूरी के नियमो का पालन कराने को दो गज की दूरी पर गोला बनाएं। ऐसा नही करने वाले दुकान संचालको के विरूद्ध कार्रवाई की जाएगी।
जारी आदेश के अनुसार बस, आटो तथा अन्य सर्वजनिक परिवहन मे यात्रा करने वाले समस्त यात्रियो चालको, परिचालको को मास्क लगाना अनिवार्य किया गया है। यात्रियो को वाहन तभी प्रवेश दिया जाय जब वे मास्क लगाए हो। यह आदेश 24 फरवरी 2021 से 23 मई 2021 तक प्रभावशील रहेगा। कलेक्टर ने कहा है कि जारी आदेश का उलंघन करने वालों के विरूद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 188,269,270,271, मध्यप्रदेश ऐपिडेमिक डिसीज कोविड 19 रेगुलेशन 2020 एवं आपद प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51के साथ ही अन्य सुसंगत प्रावधानो के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी।
कलेक्टर की अपील

कलेक्टर मीना ने कोरोना संक्रमण से बचाव के सभी उपायो को अपनाने के लिए जिले के नागरको से अपील की है। उन्होने कहा कि नागरिक घर से बाहर निकलते समय मास्क अनिवार्य रूप से लगाएं तथा कोरोना वायरस संक्रमण को रोकने के लिए पहले से अपनाये जा रहे उपायो को अनिवार्य रूप से नियमित रूप से अपनाएं। उन्होने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति मे यह भवना पैदा होनी चाहिए की मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी है, तभी करोना को पूरी तरह से हरा सकते है सभी लोग मास्क का उपयोग अनिवार्य रूप से करें। मास्क का उपयोग नही करने वाले व्यक्तियो के विरूद्ध अर्थ दंड अधिरोपित किया जाएगा।
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