कलेक्टर ने आदेश में स्पष्ट किया है कि रविवार को संपूर्ण लॉकडाउन के दौरान मेडिकल सुविधाओं व औद्योगिक इकाईयों के संचालन संबंधित गतिविधियों के अलावा राष्ट्रीय राजमार्ग पर चलने वाले वाहनों, माल वाहनों की लोडिंग-अनलोडिंग और जिले के बाहर से आने वाले यात्रियों को अपने निजी वाहनों से एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन व बस स्टैण्ड से गंतव्य स्थान तक जाने को छोड़कर शेष सभी गतिविधियां एवं आवागमन पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा।
यह लॉकडाउन प्रत्येक शनिवार को रात्रि 10 बजे से प्रारंभ होकर सोमवार को सुबह 5 बजे तक प्रभावशील रहेगा। दूसरी ओर प्रत्येक बुधवार को लॉकडाउन के तहत सभी साप्ताहिक हाट बाजार व दुकानों का संचालन पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा। जिले में बाजारों एवं दुकानों का संचालन सप्ताह में 5 दिन सोमवार, मंगलवार, गुरुवार, शुक्रवार व शनिवार को सुबह 7 बजे से शाम 8 बजे तक किया जा सकेगा। कलेक्टर ने यह आदेश आपदा समिति की बैठक के बाद जारी किया गया है।