कलेक्टर के मुताबिक प्राथमिक परीक्षण में पाया गया है कि ऐसे हितग्राहियों की संख्या काफी अधिक है, जिनका नाम गरीबी रेखा में है। खाद्यान प्राप्त करने के लिए पात्रता पर्ची यानी कूपन जारी किया, लेकिन उनकी ओर से खाद्यान्न प्राप्त नहीं किया गया। कलेक्टर ने कहा कि पात्रता पर्ची निरस्त करते हुए ऐसे लोगों का सत्यापन किया जाए।
ऐसे हितग्राहियों का नाम ग्रामीण क्षेत्रों के पंचायत भवन और नगरीय क्षेत्र के वार्ड में चस्पा कर प्रकाशित करने की कार्यवाही की जाए। निर्देश है कि शहरी क्षेत्र में उपखंड अधिकारी और ग्रामीण क्षेत्र में तहसीलदार संबंधितों के द्वारा खाद्यान नहीं लेने की वास्तुस्थिति का भौतिक सत्यापन कर अपात्र पाए जाने पर गरीबी रेखा की सूची से नाम पृथक करते हुए कार्यवाही की जाए।
कलेक्टर ने निर्देश दिया है कि संबंधित क्षेत्रों के उपखंड अधिकारी व तहसीलदार समय-समय पर उचित मूल्य की दुकानों का निरीक्षण करें और संबंधित दुकान विक्रेता द्वारा पात्रता पर्ची के अनुसार हितग्राहियों को खाद्यान वितरण व निर्धारित दर पर कैरोसीन का वितरण किया जा रहा है यह सुनिश्चित करें। विक्रेता द्वारा हितग्राहियों को पात्रता पर्ची के अनुसार खाद्यान वितरण नहीं किया जा रहा तो उसके विरूद्ध कड़ी कार्यवाही कर एफआइआर दर्ज कराएं।