कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित बैठक के दौरान लिए गए निर्णय के मुताबिक अब सप्ताह के छह दिन दुकान सुबह सात बजे से रात आठ बजे तक खुल सकेंगी। कलेक्टर राजीव रंजन मीना के मुताबिक बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि कोरोना संक्रमण से बचाव में मद्देनजर जारी सोशल डिस्टेंसिंग व मास्क लगाने के निर्देश पूर्ववत रहेंगे। इन निर्देशों का उल्लंघन करने वालों पर चालानी कार्रवाई कर जुर्माना लगाने के साथ जेल भेजा जाएगा।
इसी प्रकार रविवार को लॉकडाउन के दौरान अत्यावश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी कुछ प्रतिबंधित रहेगा। रविवार को केवल स्वास्थ्य सेवाएं, गैस एजेंसियां, पेट्रोल पंप व उद्योग कंपनियों की गतिविधि को प्रतिबंध से मुक्त रखा गया है। रविवार का लॉकडाउन सोमवार की सुबह पांच बजे तक रहेगा। बैठक में कलेक्टर व एसपी वीरेंद्र कुमार सिंह के अलावा चितरंगी विधायक अमर सिंह, भाजपा जिलाध्यक्ष वीरेंद्र गोयल, अपर कलेक्टर बीके पाण्डेय, एडिशनल एसपी प्रदीप शिंडे, एसडीएम ऋषि पवार, सीएमएचओ डॉ. आरपी पटेल सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।
बाहर से आने वाले होंगे संस्थागत क्वारंटीन
कलेक्टर के मुताबिक जिले में बाहर से आने वालों को अभी प्रशासन के कोविड सेंटर में ही क्वारंटीन किया जाएगा। इसके अलावा लोग इच्छानुसार संस्थाओं के क्वारंटीन सेंटर में या होटलों में क्वारंटीन हो सकते हैं। किसी भी स्थिति में किसी को घर नहीं जाने दिया जाएगा। इसके अलावा कोरोना संक्रमण की सुरक्षा के मद्देनजर अन्य निर्देश लागू रहेंगे।
कलेक्टर के मुताबिक जिले में बाहर से आने वालों को अभी प्रशासन के कोविड सेंटर में ही क्वारंटीन किया जाएगा। इसके अलावा लोग इच्छानुसार संस्थाओं के क्वारंटीन सेंटर में या होटलों में क्वारंटीन हो सकते हैं। किसी भी स्थिति में किसी को घर नहीं जाने दिया जाएगा। इसके अलावा कोरोना संक्रमण की सुरक्षा के मद्देनजर अन्य निर्देश लागू रहेंगे।