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सिंगरौली

उपयोगिता बढ़ाने को सूचना के अधिकार की पहुंच समाज के अंतिम व्यक्ति तक जरूरी

सूचना आयुक्त आत्मदीप ने बताए नवाचार

सिंगरौलीJan 18, 2019 / 05:39 pm

Anil kumar

Singrauli, Singrauli, Madhya Pradesh, India

Singrauli, Singrauli, Madhya Pradesh, India

सिंगरौली. राज्य सूचना आयुक्त आत्मदीप ने सूचना के अधिकार की पहुंच समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाए जाने की जरूरत बताई है। फिलहाल जनहित में इसका बहुत कम उपयोग हो रहा है। हालांकि यह शासन व प्रशासन मेंं भ्रष्टाचार को रोकने व इसे पारदर्शी बनाने का बड़ा माध्यम है। सूचना आयुक्त ने गुरुवार शाम कलेक्टर कार्यालय के सभागार में यह बात कही।
सोशल मीडिया का सहारा
उन्होंने बताया कि इसी प्रकार फोन पर सोशल मीडिया के जरिए भी आरटीइ के प्रकरण निपटाने का सिलसिला शुरू किया गया। इससे राज्य आयोग में अपीलों की संख्या में कमी आई है। राज्य आयोग ने केवल साधारण पत्र पर ही संबंधित विभागों को नोटिस देकर पीडि़त अपीलार्थी को राहत दिलाने का काम किया है। इसी प्रकार राज्य आयोग के फोन पर भी सूचना के अधिकार को लेकर जानकारी हासिल की जा सकती है। ऐसी व्यवस्था की गई है। उन्होंने माना कि अपीलार्थी को देरी से सूचना मिलना उसे और परेशान करने के समान है। इसलिए सूचना उपयोगिता की समय सीमा में ही मिलनी चाहिए।
सजग रहने की अपील
इस अधिकार में प्रावधान के अनुसार हर सरकारी व अद्र्ध सरकारी कार्यालय या बोर्ड व निगम कार्यालय के बाहर लोक सूचना अधिकारी के संंबंध में बोर्ड लगा होना अनिवार्य है। इसी प्रकार अधिनियम में दुर्भावना पूर्वक सूचना छिपाने पर दंड लगाए जाने का प्रावधान तक है। राज्य आयोग ने कई मामलों में अधिकारियों पर दंड लगाए जाने की कार्रवाई भी की। इसके बाद राज्य में अपीलार्थी को समय पर सूचना मिलने का सिलसिला चल पड़ा है। इस जिले में सूचना के अधिकार में आवेदन पर बड़ी कंपनियों की ओर से समय पर सूचनाएं नहीं मिलने के सवाल पर उन्होंने सजग रहकर इसके खिलाफ समय पर प्रथम अपील करने का सुझाव दिया।
आरटीइ के लंबित मामले निपटाने लगाई जा रही लोकअदालत
राज्य सूचना आयुक्त आत्मदीप गुरुवार को जिले के एक दिवसीय दौरे पर यहां पहुंचे थे। जिले मेें सूचना के अधिकार के पालना की स्थिति की समीक्षा के लिए जिले के प्रशासनिक व अन्य अधिकारियों के साथ बैठक के बाद उन्होंने पत्रकारों के साथ चर्चा की। उन्होंने कहा कि जिलों में बड़ी संख्या में सूचना के अधिकार की अपील लंबित होने के दृष्टिगत हर जिले में मामले निपटारे के लिए लोक अदालत लगाई जा रही है। इसके तहत ही यहां जिला मुख्यालय पर गुरुवार को लोक अदालत लगाई गई। इसमें प्रथम अपील के लंबित दस में सात मामलों का निपटारा किया गया तथा अपीलार्थी को दस्तावेज की नकल दिलाई गई। उन्होंने इस आधार पर यहां आयोजित लोक अदालत को सार्थक बताया। सूचना के अधिकार को लोक अदालत का यह नवाचार मध्यप्रदेश में किया गया।

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