नियमानुसार कंपनी की ओर से अनुबंध प्रक्रिया शुरू किए जाने के बाद पानी के दैनिक उपयोग के आधार पर वार्षिक मांग की गणना कर अमानत राशि का आकलन किया जाएगा। इसके बाद कंपनी से यह राशि जमा कराने के बाद ही विभाग का कंपनी से विधिवत अनुबंध हो सकेगा। बताया गया कि हाल में जारी नोटिस में कंपनी को अनुबंध की प्रक्रिया शुरू करने के लिए 35 दिन का समय दिया गया है।
बताया गया कि एपीसीएल कंपनी ने लगभग तीन माह पहले स्थानीय जल संसाधन विभाग कार्यालय में आवेदन किया। इसमें कंपनी ने सरई तहसील में गांव झलरी के पास स्थापित होने वाली अपनी नई कोल परियोजना में उपयोग के लिए विभाग से पानी उपलब्ध कराने का आवेदन किया। कंपनी ने आवेदन में अपनी परियोजना में गांव झलरी के पास बह रहे नाले का पानी उपयोग करने की मंजूरी मांगी है।
इस परियोजना में कंपनी ने नाले का 24 सौ क्यूसेक पानी नियमित उपयोग करने की बात कही है। आरंभिक तौर पर कंपनी ने विभाग से एक वर्ष तक के लिए पानी मांगा है। इसके बाद की अवधि में उसने अपने स्तर पर जल का प्रबंध कर लेने का दावा किया है। जल संसाधन विभाग ने इसी आवेदन पर नाले के पानी का उपयोग करने से पहले इसकी विभागीय औपचारिकता व प्रक्रिया पूरी करने के लिए कंपनी को नोटिस जारी किया है।