प्रत्याशियों को मिलेगी सुविधा
प्रेक्षकों की उपस्थिति में आयोजित बैठक के दौरान कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अनुराग चौधरी ने रिटर्निग अधिकारियों से भी कहा कि वह अपने कार्यालय में प्रत्याशियों को हर तरह की अनुमति देने की व्यवस्था करें। ताकि प्रत्याशी बिना किसी परेशानी के वाहन, रैली, प्रचार सामग्री के मुद्रण व लाउडस्पीकर के उपयोग सहित अन्य बिन्दुओं पर अनुमति प्राप्त कर सकें। कहा गया कि पुलिस विभाग से भी जिम्मेदार अधिकारी तैनात कराए जाएं।जिससे मौके पर ही अनापत्ति प्रमाण पत्र भी जारी किया जा सके।
प्रेक्षकों की उपस्थिति में आयोजित बैठक के दौरान कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अनुराग चौधरी ने रिटर्निग अधिकारियों से भी कहा कि वह अपने कार्यालय में प्रत्याशियों को हर तरह की अनुमति देने की व्यवस्था करें। ताकि प्रत्याशी बिना किसी परेशानी के वाहन, रैली, प्रचार सामग्री के मुद्रण व लाउडस्पीकर के उपयोग सहित अन्य बिन्दुओं पर अनुमति प्राप्त कर सकें। कहा गया कि पुलिस विभाग से भी जिम्मेदार अधिकारी तैनात कराए जाएं।जिससे मौके पर ही अनापत्ति प्रमाण पत्र भी जारी किया जा सके।
ऑनलाइन आवेदन की भी रहेगी व्यवस्था
कलेक्टर ने बताया कि जिला स्तर पर एकल खिड़की से अनुमति देने की व्यवस्था के साथ ऑनलाइन आवेदन की भी व्यवस्था उपलब्ध है। बैठक में प्रेक्षक मिन्हाज आलम, अरविंद पाल सिंह संधू व पुलिस प्रेक्षक अनुराग कुमार ने भी विभिन्न बिन्दुओं पर प्रकाश डाला।बैठक में पुलिस अधीक्षक रियाज इकबाल, उप जिला निर्वाचन अधिकारी ऋजु बाफना, रिटर्निग अधिकारी चितरंगी प्रियंक मिश्रा, देवसर के ऋतुराज च सिंगरौली के रिटर्निंग अधिकारी नागेश सिंह उपस्थित रहे।
कलेक्टर ने बताया कि जिला स्तर पर एकल खिड़की से अनुमति देने की व्यवस्था के साथ ऑनलाइन आवेदन की भी व्यवस्था उपलब्ध है। बैठक में प्रेक्षक मिन्हाज आलम, अरविंद पाल सिंह संधू व पुलिस प्रेक्षक अनुराग कुमार ने भी विभिन्न बिन्दुओं पर प्रकाश डाला।बैठक में पुलिस अधीक्षक रियाज इकबाल, उप जिला निर्वाचन अधिकारी ऋजु बाफना, रिटर्निग अधिकारी चितरंगी प्रियंक मिश्रा, देवसर के ऋतुराज च सिंगरौली के रिटर्निंग अधिकारी नागेश सिंह उपस्थित रहे।
खर्च की सीमा 28 लाख रुपए
कलेक्टर ने बैठक के दौरान प्रत्याशियों व पार्टी प्रतिनिधियों को चुनाव में खर्च की सीमा के बारे में भी बताया। कहा कि निर्वाचन आयोग की ओर चुनाव खर्च के लिए 28 लाख रुपए की सीमा निर्धारित की गई है। प्रत्याशी चुनाव प्रचार के लिए अनुमति लेकर वाहन, लाउडस्पीकर, पंडाल, पोस्टर बैनर सहित अन्य सामग्री का प्रयोग निर्धारित खर्च सीमा में कर सकते हैं।
कलेक्टर ने बैठक के दौरान प्रत्याशियों व पार्टी प्रतिनिधियों को चुनाव में खर्च की सीमा के बारे में भी बताया। कहा कि निर्वाचन आयोग की ओर चुनाव खर्च के लिए 28 लाख रुपए की सीमा निर्धारित की गई है। प्रत्याशी चुनाव प्रचार के लिए अनुमति लेकर वाहन, लाउडस्पीकर, पंडाल, पोस्टर बैनर सहित अन्य सामग्री का प्रयोग निर्धारित खर्च सीमा में कर सकते हैं।