scriptविस चुनाव-2018: जिले में परमिशन के लिए अब नहीं भटकेंगे प्रत्याशी | Wish Election -2018: Candidates Will not Wander Now For Permission | Patrika News

विस चुनाव-2018: जिले में परमिशन के लिए अब नहीं भटकेंगे प्रत्याशी

locationसिंगरौलीPublished: Nov 15, 2018 11:38:32 pm

Submitted by:

Anil singh kushwah

सिंगल विंडो व्यवस्था लागू करने का दिया निर्देश

Wish Election -2018: Candidates Will not Wander Now For Permission

Wish Election -2018: Candidates Will not Wander Now For Permission

सिंगरौली . चाहे सभा के लिए अनुमति लेना हो या फिर वाहन के लिए। किसी भी तरह की अनुमति के लिए प्रत्याशियों को एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय तक भटकना नहीं पड़ेगा। प्रत्याशियों की सुविधा के मद्देनजर एकल खिड़की यानी सिंगल विंडो व्यवस्था शुरू की गई है। कलेक्ट्रेट के एनआईसी केंद्र में आयोजित बैठक के दौरान प्रत्याशियों व मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल के सदस्यों को यह जानकारी की गई।साथ ही चुनाव खर्च विवरण दर्ज करने की प्रक्रिया से भी अवगत कराया गया।
प्रत्याशियों को मिलेगी सुविधा
प्रेक्षकों की उपस्थिति में आयोजित बैठक के दौरान कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अनुराग चौधरी ने रिटर्निग अधिकारियों से भी कहा कि वह अपने कार्यालय में प्रत्याशियों को हर तरह की अनुमति देने की व्यवस्था करें। ताकि प्रत्याशी बिना किसी परेशानी के वाहन, रैली, प्रचार सामग्री के मुद्रण व लाउडस्पीकर के उपयोग सहित अन्य बिन्दुओं पर अनुमति प्राप्त कर सकें। कहा गया कि पुलिस विभाग से भी जिम्मेदार अधिकारी तैनात कराए जाएं।जिससे मौके पर ही अनापत्ति प्रमाण पत्र भी जारी किया जा सके।
ऑनलाइन आवेदन की भी रहेगी व्यवस्था
कलेक्टर ने बताया कि जिला स्तर पर एकल खिड़की से अनुमति देने की व्यवस्था के साथ ऑनलाइन आवेदन की भी व्यवस्था उपलब्ध है। बैठक में प्रेक्षक मिन्हाज आलम, अरविंद पाल सिंह संधू व पुलिस प्रेक्षक अनुराग कुमार ने भी विभिन्न बिन्दुओं पर प्रकाश डाला।बैठक में पुलिस अधीक्षक रियाज इकबाल, उप जिला निर्वाचन अधिकारी ऋजु बाफना, रिटर्निग अधिकारी चितरंगी प्रियंक मिश्रा, देवसर के ऋतुराज च सिंगरौली के रिटर्निंग अधिकारी नागेश सिंह उपस्थित रहे।
खर्च की सीमा 28 लाख रुपए
कलेक्टर ने बैठक के दौरान प्रत्याशियों व पार्टी प्रतिनिधियों को चुनाव में खर्च की सीमा के बारे में भी बताया। कहा कि निर्वाचन आयोग की ओर चुनाव खर्च के लिए 28 लाख रुपए की सीमा निर्धारित की गई है। प्रत्याशी चुनाव प्रचार के लिए अनुमति लेकर वाहन, लाउडस्पीकर, पंडाल, पोस्टर बैनर सहित अन्य सामग्री का प्रयोग निर्धारित खर्च सीमा में कर सकते हैं।
loksabha entry point

ट्रेंडिंग वीडियो