scriptडीएफओ का फरमान: गलती से दी वेतन वृद्धि, अब वनकर्मियों से राशि होगी वसूल | Forest department sirohi | Patrika News
सिरोही

डीएफओ का फरमान: गलती से दी वेतन वृद्धि, अब वनकर्मियों से राशि होगी वसूल

वेतन से मासिक किस्त के रूप में लेंगे वापस

सिरोहीSep 01, 2018 / 10:08 am

Bharat kumar prajapat

Forest department

Forest department

सिरोही से राजू जाणी की रिपोट…र्

सिरोही. वन विभाग ने करीब चार साल पूर्व वनकर्मियों की गलत तरीके से वेतनवृद्धि करने का हवाला देते हुए उसी पगार का चार साल का हिस्सा वसूलने का फरमान जारी कर दिया है। जबकि, प्रदेश सरकार की ओर से गलत फिक्सेशन के चलते कर्मचारियों को मिल रहे अधिक वेतन की कटौती की वसूली नहीं करने का आदेश जारी किया जा चुका है। उप वन संरक्षक कार्यालय सिरोही को इससे कोईसरोकार नहीं है। ऐसे में उप वन संरक्षक कार्यालय ने वन रक्षकों-कर्मचारियों की जेब पर भार डालने की तैयारी कर ली है। जिसमें वन कर्मियों के वेतन से हर माह राशि काटने का फरमान जारी किया गया है। दरअसल, पूर्ववर्ती गहलोत सरकार ने वेतन कमेटी की सिफारिश के आधार पर जून 2013 में नोटिफिकेशन जारी कर राज्य कर्मचारियों को वेतन और पदोन्नति दोनों का फायदा दिया था। जिसमें 2800 ग्रेड तक के कर्मचारियों की ग्रेड पे और इसके साथ ही रनिंग पे बैंड में इजाफा कर दिया था। ऐसे में सिरोही वन विभाग में कार्यरत वन रक्षकों व इस दायरे में आने वाले अन्य कर्मचारियों को भी 1 जुलाई2013 से वेतन वृद्धि के अनुरूप तनख्वाह दी गई। हालांकि, दिसंबर 2013 में सरकार बदलने के बाद वित्त विभाग ने इन्हीं सिफारिशों को गलत बताया। जिस पर एकबारगी तो सरकार ने कर्मचारियों के बढ़ हुए वेतन की कटौती करते हुए वसूली की तैयारी कर ली, लेकिन विरोध के बाद सरकार ने कदम पीछे हटा लिए। इसको लेकर प्रदेश सरकार ने अक्टूबर 2017 में गलत फिक्सेशन के चलते कर्मचारियों (राज्य सेवा नियमों की अनुसूची पांच में शामिल) को मिल रहे अधिक वेतन की कटौती की वसूली नहीं करने के आदेश जारी किए थे। इसके बाद सभी विभागों ने वसूली की प्रक्रिया रोक थी, लेकिन वन विभाग सिरोही ने अब एक फरमान जारी कर कर्मचारियों को चिंता में डाल दिया है।
17 वन रक्षकों को जमा कराने होंगे 7.20 लाख
सिरोही वन मंडल के अधीन कार्यरत वनपाल, वन रक्षक सहित अन्य करीब 30 कर्मचारियों से रिकवरी की जाएगी। ऐसे में दो वनपाल, 14 वन रक्षक व एक अन्य कर्मचारी को 7 लाख 20 हजार 647 रुपए वापस सरकारी खजाने में जमा कराने पड़ेंगे। इनमें 15 कर्मचारियों से 7 किस्तों व दो कर्मचारियों से तीन किस्तों में मासिक वसूली की जाएगी।
…और ये दिया तर्क
इस कटौती को लेकर विभागीय अधिकारियों ने तर्क दिया है कि वन रक्षक व इनके समकक्ष अन्य कर्मचारी राज्य सेवा नियमों की अनुसूची पांच में शामिल नहीं है। बावजूद इन कर्मचारियों की गलती से वेतन वृद्धि कर दी गईथी। ऐसे में 1 जुलाई 2013 से 31 जुलाई 2017 तक किए गए अधिक भुगतान की वसूली की जाएगी।
कार्मिकों की जेब पर बढ़ गया भार
इस फरमान ने कर्मचारियों की जेब पर भार लाद दिया है। दो वनपाल को 12 हजार 561 रुपए की 7 मासिक किस्त जमा करानी होगी। वहीं 12 वन रक्षकों से 5 हजार 490 की 7 मासिक किस्त के रूप में राशि वसूल की जाएगी। वहीं एक वन रक्षक से 5 हजार 751 रुपए की 7 मासिक किस्त वसूलेंगे। इसके अलावा एक वन रक्षक से 7 हजार 563 रुपए की तीन व एक वन रक्षक से 6 हजार 900 रुपए की तीन मासिक किस्त के जरिए राशि वसूल की जाएगी।
फाइल देखेंगे…
फिलहाल इस सम्बंध में मेरे पास कोईफाइल नहीं आई है। ऐसे में जानकारी नहीं है। फाइल मंगवाकर मामले को देखा जाएगा। इसके बाद नियमों को देखा जाएगा। अगर नियमानुसार नहीं है तो आगामी कार्यवाही की जाएगी।
आरएस शेखावत, सीसीएफ, वन विभाग, जोधपुर
अनुसूची पांच में शामिल नहीं…
विभाग के एएओ ने पूरा सत्यापन किया है। वन रक्षक सहित अन्य कर्मचारी जो अनुसूची पांच में शामिल नहीं है, उनसे वसूली का आदेश जारी किया गया है। पूर्व में किसी गलती की वजह से इनको वेतन भुगतान अधिक कर दिया गया था। अब गलती पकड़ में आई है। ऐसे में अब किस्तों वसूली करेंगे।
संग्रामसिंह कटियार, उप वन संरक्षक, सिरोही

Home / Sirohi / डीएफओ का फरमान: गलती से दी वेतन वृद्धि, अब वनकर्मियों से राशि होगी वसूल

loksabha entry point

ट्रेंडिंग वीडियो