…और ये दिया तर्क
इस कटौती को लेकर विभागीय अधिकारियों ने तर्क दिया है कि वन रक्षक व इनके समकक्ष अन्य कर्मचारी राज्य सेवा नियमों की अनुसूची पांच में शामिल नहीं है। बावजूद इन कर्मचारियों की गलती से वेतन वृद्धि कर दी गईथी। ऐसे में 1 जुलाई 2013 से 31 जुलाई 2017 तक किए गए अधिक भुगतान की वसूली की जाएगी।
इस कटौती को लेकर विभागीय अधिकारियों ने तर्क दिया है कि वन रक्षक व इनके समकक्ष अन्य कर्मचारी राज्य सेवा नियमों की अनुसूची पांच में शामिल नहीं है। बावजूद इन कर्मचारियों की गलती से वेतन वृद्धि कर दी गईथी। ऐसे में 1 जुलाई 2013 से 31 जुलाई 2017 तक किए गए अधिक भुगतान की वसूली की जाएगी।
कार्मिकों की जेब पर बढ़ गया भार
इस फरमान ने कर्मचारियों की जेब पर भार लाद दिया है। दो वनपाल को 12 हजार 561 रुपए की 7 मासिक किस्त जमा करानी होगी। वहीं 12 वन रक्षकों से 5 हजार 490 की 7 मासिक किस्त के रूप में राशि वसूल की जाएगी। वहीं एक वन रक्षक से 5 हजार 751 रुपए की 7 मासिक किस्त वसूलेंगे। इसके अलावा एक वन रक्षक से 7 हजार 563 रुपए की तीन व एक वन रक्षक से 6 हजार 900 रुपए की तीन मासिक किस्त के जरिए राशि वसूल की जाएगी।
इस फरमान ने कर्मचारियों की जेब पर भार लाद दिया है। दो वनपाल को 12 हजार 561 रुपए की 7 मासिक किस्त जमा करानी होगी। वहीं 12 वन रक्षकों से 5 हजार 490 की 7 मासिक किस्त के रूप में राशि वसूल की जाएगी। वहीं एक वन रक्षक से 5 हजार 751 रुपए की 7 मासिक किस्त वसूलेंगे। इसके अलावा एक वन रक्षक से 7 हजार 563 रुपए की तीन व एक वन रक्षक से 6 हजार 900 रुपए की तीन मासिक किस्त के जरिए राशि वसूल की जाएगी।
फाइल देखेंगे…
फिलहाल इस सम्बंध में मेरे पास कोईफाइल नहीं आई है। ऐसे में जानकारी नहीं है। फाइल मंगवाकर मामले को देखा जाएगा। इसके बाद नियमों को देखा जाएगा। अगर नियमानुसार नहीं है तो आगामी कार्यवाही की जाएगी।
आरएस शेखावत, सीसीएफ, वन विभाग, जोधपुर
फिलहाल इस सम्बंध में मेरे पास कोईफाइल नहीं आई है। ऐसे में जानकारी नहीं है। फाइल मंगवाकर मामले को देखा जाएगा। इसके बाद नियमों को देखा जाएगा। अगर नियमानुसार नहीं है तो आगामी कार्यवाही की जाएगी।
आरएस शेखावत, सीसीएफ, वन विभाग, जोधपुर
अनुसूची पांच में शामिल नहीं…
विभाग के एएओ ने पूरा सत्यापन किया है। वन रक्षक सहित अन्य कर्मचारी जो अनुसूची पांच में शामिल नहीं है, उनसे वसूली का आदेश जारी किया गया है। पूर्व में किसी गलती की वजह से इनको वेतन भुगतान अधिक कर दिया गया था। अब गलती पकड़ में आई है। ऐसे में अब किस्तों वसूली करेंगे।
संग्रामसिंह कटियार, उप वन संरक्षक, सिरोही
विभाग के एएओ ने पूरा सत्यापन किया है। वन रक्षक सहित अन्य कर्मचारी जो अनुसूची पांच में शामिल नहीं है, उनसे वसूली का आदेश जारी किया गया है। पूर्व में किसी गलती की वजह से इनको वेतन भुगतान अधिक कर दिया गया था। अब गलती पकड़ में आई है। ऐसे में अब किस्तों वसूली करेंगे।
संग्रामसिंह कटियार, उप वन संरक्षक, सिरोही