scriptVIDEO : लूट के इरादे से पुजारी की हत्या, चार को आजीवन कारावास की सजा | four accused of murder of a priest sentenced life imprisonment | Patrika News
सिरोही

VIDEO : लूट के इरादे से पुजारी की हत्या, चार को आजीवन कारावास की सजा

– आंवल गांव के वरमाणेश्वर महादेव मंदिर के पुजारी में हुई थी हत्या, एडीजे-२ दलपतसिंह राजपुरोहित ने किया चार आरोपितों को किया दंडित

सिरोहीJan 12, 2019 / 01:45 pm

mahesh parbat


– आंवल गांव के वरमाणेश्वर महादेव मंदिर के पुजारी में हुई थी हत्या, एडीजे-२ दलपतसिंह राजपुरोहित ने किया चार आरोपितों को किया दंडित
आबूरोड. आंवल गांव स्थित वरमाणेश्वर महादेव मंदिर के पुजारी की करीब दो वर्ष पूर्व लूट के इरादे से तलवार से हत्या करने के मामले में अपर जिला व सेशन न्यायालय -२ ने चार आरोपितों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। आरोपितों को विभिन्न धाराओं में पांच हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया है।
प्रकरण के अनुसार रेबारीवास आवल निवासी रतनाराम पुत्र हमीराराम देवासी ने ३१ मार्च २०१७ को सदर पुलिस को रिपोर्ट देकर बताया कि हमारे गांव के आवल के सामने वरमाणेश्वर महादेव मंदिर में पुराजी मंगलगिरी उर्फ शम्भूगिरी चेला चेला धुनागिरी रहते थे। ३१ मार्च को करीब नौ बजे प्रभु रेबारी मंदिर में पूजा करने गया तो देखा कि मंगलगिरी लहुलुहान घायल अवस्था में पड़े थे। इस पर पुजारी को घटना के बारे में पूछा गया तो बताया कि सुबह छह बजे वह धुनी पर बैठे हुए थे, तभी अचानक चार अज्ञात युवक आए जिन में से एक के हाथ में तलवार थी, जिसमें पहले एक व्यक्ति ने पानी पिलाने को कहा तो महाराज ने कहा कुएम में जाकर पी लो इस पर एक व्यक्ति ने कहा कि तुम्हार पास कितने रुपए है। निकालकर दे दो। इतने में पास तलवार लिए खड़े युवक ने वार कर दिया और मोबाइल छिनकर ले लिया व मेरे कमरे में रखी छोली लेकर भाग गए। सदर पुलिस ने धारा ३०२ व ३९४ भारतीय दंड संहिता के तहत मामला दर्ज किया।
पुलिस ने अनुसंधान के बाद आरोपित उपला भैसासिंह बसुरा पुत्र भारमाराम गरासिया व डूंगराराम पुत्र देवाराम गरासिया एवं पिसराफली महीखेड़ा चनार निवासी सींगाराम पुत्र बाबूराम गरासिया व किसनाराम पुत्र भारताराम गरासिया के खिलाफ विभिन्न धाराओं में चार्जशीट पेश की।
२० गवाह परीक्षित करवाए
मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक धर्मेंद्र राजपुरोहित ने बीस गवाह को परीक्षित करवाया। इस पर अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश -२ दलपतसिंह राजपुरोहित ने अभियोजन पक्ष के तर्कों से सहमत होकर चारों आरोपितों को दोषसिद्ध करते हुए विभिन्न धाराओं के तहत आजीवन कारावास व पांच हजार के अर्थदंड से दंडित किया।

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