अपर लोक अभियोजक हसीब अहमद सिद्दीकी के मुताबिक परिवादी उप निरीक्षक रावताराम ने सदर थाने में रिपोर्ट देकर बताया था कि वह 25 अक्टूबर 2011 को हत्या के मामले में मृतका मणीबाई के शव को एम्बुलेंस से लेकर मृतका के घर जा रहे थे। रास्ते में गिरवर बस स्टैंड पर लोगों की भीड़ के महिला की मौत को लेकर विरोध जताने पर पुलिस अधिकारी समझाइश कर रहे थे। इसी दौरान किसी बदमाश ने ढोल बजाकर पुलिस के साथ मारपीट करने व वाहन जलाने का ऐलान किया। जिस पर कुछ लोग झुंड में एकत्रित होकर हाथों में घातक हथियार लेकर पुलिसकर्मियों पर टूट पड़े व मारपीट कर कानून व्यवस्था में बाधा उत्पन्न की।
इससे मौके पर तैनात विभिन्न अधिकारियों व दल के सदस्यों को चोटें आई। हमलावरों ने सरकारी गाड़ी, पुलिस जीप व एम्बुलेंस आदि को भी नुकसान पहुंचाया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच के बाद 31 आरोपियों के खिलाफ न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट आबूरोड में चालान पेश किया। प्रकरण सुनवाई के लिए अपर जिला एवं सेशन न्यायालय आबूरोड को प्राप्त हुआ।
पुलिस पर हमला करने वाले 31 आरोपियों में से 7 की मौत हो चुकी। जिससे उनके खिलाफ कार्यवाही ड्रॉप की गई। प्रकरण की सुनवाई के बाद एडीजे-2 ग्रीष्मा शर्मा ने अभियोजन पक्ष के तर्कों से सहमति जताते हुए अपर लोक अभियोजक हसीब अहमद सिद्दीकी की ओर से की गई बहस के आधार पर आरोपियों के विधि विरूद्ध जमा होकर पुलिस दल पर हमला करने, पुलिसकर्मियों को चोटें पहुंचाने, पुलिस वाहनों व एम्बुलेंस में तोडफ़ोड़ कर सरकारी सम्पत्ति को नुकसान पहुंचाने व राजकार्य में बाधा उत्पन्न करना प्रमाणित मानते हुए आरोपियों को अपराध का दोषी माना। 24 आरोपी दोषी करार, दो-दो वर्ष कठोर कारावास व 5 हजार अर्थदंड से दंडित
आरोपी चोरवाव निवासी सोमाराम पुत्र डूटाराम, गिरवर के ढुंढाई फली निवासी बसु उर्फ बसुरा पुत्र वीरमा, अणदा उर्फ भेराराम, प्रेमाराम पुत्र सवाराम, भारताराम पुत्र कालाराम, नरसा पुत्र काला, भारमा पुत्र पदमा, शंकरलाल पुत्र भैरा, लसमाराम पुत्र रूपा व भीमाराम पुत्र साबूराराम, महीखेड़ा के कटाराफली निवासी दीताराम पुत्र गोपीराम, लाला उर्फ लल्लू पुत्र नोना, व साहेबाराम पुत्र सकरा, चनार निवासी छतराराम पुत्र धन्नाराम, चंडेला निवासी सूरमाराम पुत्र चौपाराम, गुजरात के अम्बाजी कोटेश्वर निवासी अमरा पुत्र मूंगला,
अम्बाजी के कुम्भारिया निवासी कांतिलाल पुत्र जेता व मीठाराम पुत्र भीखाराम, उदयपुर के बेकरिया निवासी तेजाराम पुत्र देवाराम, महीखेड़ा निवासी चमनाराम पुत्र नोना व नोनाराम पुुत्र अना, गलाराम पुत्र गोपीराम, उपलागढ़ के नाला फली निवासी पोमाराम पुत्र भीखा एवं महीखेड़ा के कुटाराफली निवासी मसरूराम पुत्र नोना को दो-दो वर्ष के कठोर कारावास व 5-5 हजार अर्थदंड से दंडित किया गया। अर्थदंड की अदम अदायगी नहीं होने पर अतिरिक्त कारावास भुगतने का आदेश पारित किया गया।