५६०० करोड़ के एनएसई घोटाला मामला
हाईकोर्ट ने की ३०० आरोपियों के नामों की मांग
चेन्नई. नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) धांधली मामले में शामिल ३०० आरोपियों के नाम बंद लिफाफे में कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत करने का मद्रास हाईकोर्ट की मदुरै बेंच ने निर्देश दिया है। ५६०० करोड़ रुपए के इस घोटाला मामले की सुनवाई न्यायाधीश केके शशिधरण और न्यायाधीश आदिकेशवलु की खंडपीठ कर रही है।
सुनवाई के दौरान सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (सेबी) के वकील प्रसन्ना वेंकटेश ने खंडपीठ को बताया कि इस धांधली मामले में संलिप्त ३०० ब्रोकरों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने बताया कि इन ब्रोकरों के नाम सार्वजनिक नहीं किए जा सकते क्योंकि इससे स्टॉक मार्केट प्रभावित होगा। याचिकाकर्ता एल. पालपांडी के वकील वरिष्ठ अधिवक्ता पी. विल्सन ने कोर्ट को बताया कि इन ब्रोकरों के खिलाफ अब तक न तो सेबी ने कोई कार्रवाई की है और न ही कंपनी मामलात मंत्रालय ने कोई कदम उठाया है। पूरे मामले की सुनवाई के बाद बेंच ने सेबी को निर्देश दिया कि वह ५६०० करोड़ रुपए के धांधली मामले में संलिप्त ३०० ब्रोकरों के नाम सीलबंद लिफाफे में कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत करे। मामले की सुनवाई की अगली तारीख १० दिसम्बर तय की गई है।
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