बिना पति की सहमति के गर्भपात करने पर महिला डॉक्टर के खिलाफ मामला दर्ज
यहां श्रीरंगम ऑल महिला पुलिस ने रविवार को पति से बातचीत कर उसकी सहमति लिए बिना ही गर्भपात करने के आरोप में एक महिला डॉक्टर के खिलाफ मामला दर्ज किया है।
बिना पति की सहमति के गर्भपात करने पर महिला डॉक्टर के खिलाफ मामला दर्ज
तिरुचि. यहां श्रीरंगम ऑल महिला पुलिस ने रविवार को पति से बातचीत कर उसकी सहमति लिए बिना ही गर्भपात करने के आरोप में एक महिला डॉक्टर के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पुलिस ने चिकित्सक हेमामालिनी के खिलाफ शिकायत न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट के निर्देशानुसार की। तिरुवारुर जिले के मन्नारगुड़ी निवासी एस. उदयकुमार द्वारा मिली शिकायत के बाद कोर्ट ने यह निर्देश दिया था। उदयकुमार ने आरोप लगाया कि २६ नवंबर २०१७ को महिला डॉक्टर हेमामालिनी ने उससे चर्चा किए बिना ही उसकी पत्नी महालक्ष्मी का गर्भपात (एमटीपी) कर दिया। साथ ही सवाल करने पर डॉक्टर ने अभद्र भाषा का भी प्रयोग किया। सवाल किए जाने पर डॉक्टर ने यह कहकर खुद का बचाव किया कि पेट में बच्चा जिंदा नहीं था इसलिए महिला की सहमति से गर्भपात की प्रक्रिया को अंजाम दिया गया। पुलिस इंस्पेक्टर पी.एस. चित्रा ने बताया कि पति से अलग होने के बाद गर्भपात की प्रक्रिया के लिए पत्नी डॉक्टर के पास गई थी। हालांकि पुलिस ने हेमामालिनी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है लेकिन फिर भी वे तमिलनाडु मेडिकल काउंसिल से विचार विमर्श कर यह पता लगाएंगे कि डॉक्टर की ओर से तो कोई लापरवाही नहीं हुई है।
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