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लॉकडाउन तोड़कर गेपरनाथ गए युवकों के खिलाफ एफआईआर

कोटा में लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों पर पुलिस ने सख्ती करना शुरू किया है। लॉकडाउन में गेपरनाथ घूमने गए युवकों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।

Aug 24, 2020 / 10:03 pm

Jaggo Singh Dhaker

Youth went to picnic on Bina river in lockdown, drowned in river, police searching

Youth went to picnic on Bina river in lockdown, drowned in river, police searching

कोटा. शहर आरके पुरम थाना पुलिस ने रविवार रात को रेस्क्यू कर बचाए गए पांचों युवकों के खिलाफ कोविड-19 गाइड लाइन की पालना का उल्लंघन करने का मुकदमा दर्ज किया है।
आरकेपुरम पुलिस ने दर्ज की गई रिपोर्ट के अनुसार रविवार शाम करीब 7.40 बजे थानाधिकारी संदीप विश्नोई को सूचना मिली कि गेपरनाथ मंदिर क्षेत्र में पांच युवक बरसाती नाले के बीच चट्टान पर फंस गए हैं। सूचना मिलते ही पुलिस, निगम गोताखोर, सिविल डिफेंस के स्वयंसेवक, एसडीआरएफ व एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची। जहां पर वन विभाग के गार्ड मौजूद मिले। जिन्होंने पुलिस को बताया कि 5 व्यक्ति छुपकर गेपरनाथ मंदिर में दर्शन के लिए चले गए। जो वहां से वर्जित क्षेत्र नाले में नीचे उतर गए। पांचों को वहां देखने पर गार्ड ने लॉकडाउन व अधिक बारिश होने के कारण खतरनाक स्थिति से आगाह किया, लेकिन उन्होंने गार्ड की बात अनसुनी कर दी और वापस आने के लिए मना कर दिया। वे पानी एवं पत्थरों के बीच होते हुए गहरे दूसरे नाले की तरफ समझाने के बावजूद भी चले गए। रविवार को एसडीआरएफ व एनडीआरएफ व सिविल डिफेंस की टीमों द्वारा रात करीब 12 बजे उन पांचों का सुरक्षित रेस्क्यू किया गया। पुलिस प्रशासन द्वारा बजरंग नगर निवासी हर्ष बोहरा (19), रंगबाड़ी निवासी मयंक कुमार मेघवाल (28), विज्ञान नगर निवासी अशफाक मोहम्मद (29), पुलिस लाइन के निकट शिव नगर निवासी रियाज मोहम्मद (23) व तलवंडी निवासी हिमांशु शर्मा (31) तलवंडी पांचों को बचा लिया गया। पांचों द्वारा वहां जाने का कारण मौज-मस्ती व घूमना-फिरना बताया।
इस पर पांचों युवकों द्वारा लॉकडाउन की अवहेलना कर कोटा शहर से गैपरनाथ मंदिर वन विभाग द्वारा निषेध होने के बावजूद मुख्य मार्ग के अलावा अन्य मार्ग से प्रवेश करने, मंदिरों में दर्शन करने एवं एकत्र होने, बिना मास्क घूमने व सोशल डिस्टेसिंग की पालना नहीं करने के मामले में आईपीसी की धारा 188, 269, 270, धारा 3 महामारी अधिनियम 1897 व धारा 51 आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत प्रकरण दर्ज किया।

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