जिला उपभोक्ता मंच ने गुरुवार को एक मैरिज ब्यूरो संचालक को आदेश दिया कि वह उपभोक्ता को उसके द्वारा जमा करवाई गई राशि 5500 रुपए निर्णय की तिथि से एक माह में अदा करे।
नई दिल्ली•Apr 06, 2017 / 10:14 pm•
shailendra tiwari
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