14 साल का कारावास:
लूट एक गैर-जमानती अपराध है। अगर अपराध दिन में हुआ है तो 10 वर्ष की सजा हो सकती है। अगर अपराध जैसे लूट की वारदात सूर्यास्त के बाद किसी राजमार्ग पर हुआ है तो इस अपराध के लिए दोषी को कठोर सज़ा के साथ जुर्माना भी लगाया जा सकता है। हाइवे पर रात में किए जाने पर 14 साल की कठोर सजा हो सकती है।