वंदे भारत मिशन के तहत सीमित संख्या में घरेलू उड़ानों और सवारी टे्रेनों को अनुमति दी गई है। रात्रि कफ्र्यू का समय अब रात दस बजे से सुबह पांच बजे तक रहेगा। औद्योगिक इकाइयां, राष्ट्रीय और प्रादेशिक राजमार्गों पर माल ढुलाई, कारगो के लोडिंग और अनलोडिंग, बस, ट्रेन और प्लेन से उतरे यात्रियों को गंतव्य तक जाने में छूट रहेगी।
दुकान और व्यापारिक प्रतिष्ठनों में पांच से ज्यादा लोग जा सकते हैं, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना जरूरी होगा। 15 जुलाई से केंद्र और राज्य सरकारों की ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट शुरू हो सकेंगी। इसके लिए सरकार की ओर से एसओपी जारी की जाएगी. अलग-अलग प्रदेश सरकारों के साथ परामर्श के बाद फैसला हुआ कि स्कूल-कॉलेज और कोचिंग संस्थान 31 जुलाई तक बंद रखे जाएंगे।
-सामाजिक, राजनीतिक, मनोरंजन, सांस्कृतिक और धार्मिक समारोह, जिनमें ज्यादा भीड़ हो -पब्लिक प्लेस पर मास्क और 2 गज की दूरी जरूरी है।
-शादियों में 50 और अंतिम संस्कार में 20 से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो सकेंगे।