सीएमएचओ डॉ. गिरधारी मेहरड़ा ने बताया कि कोटपा अधिनियम के तहत राज्य में खुला तंबाकू बेचान करने पर पूर्ण पाबंदी है। साथ ही इस पर कोई सचित्र चेतावनी भी नहीं होती, जो कि गैरकानूनी है। इस संबंध में विभाग को सूचना मिली कि जिला मुख्यालय की तह बाजार में दो-तीन दुकानदार आमजन को खुले में और होलसेल में तंबाकू का बेचान कर रहे हैं। इस पर विभागीय टीम गठित करते हुए तह बाजार में जांच की तो सूचना की पुष्टि हुई। जिस पर टीम ने 144 तह बाजार स्थित अमित टे्रडर्स पर दबिश दी, जहां व्यापारी मदनलाल पुत्र बनवारी लाल खुंगर तंबाकू का बेचान करते हुए मिले। यहां जांच करने पर बोरों व खुले में बड़ी मात्रा में तंबाकू मिला। टीम ने सामान जब्त करते हुए सैंपल लिया। यहां से करीब 1300 किलो तंबाकू मिला, जिसे मौके पर ही सीज किया गया। जानकारी मिली की मदनलाल लंबे समय से तंबाकू बेचान का कार्य कर रहा है। इसी तरह 147 तह बाजार स्थित राज कुमार स्टोर पर प्रकाश चंद्र पुत्र नत्थूराम वर्मा निवासी कालियां तंबाकू का बेचान करते हुए मिला। यहां करीब 700 किलो तंबाकू एवं तंबाकू संबंधी सामग्री मिली, जिसका विभाग ने सैंपल लेते हुए पूरे तंबाकू को सीज कर दिया। सीएमएचओ डॉ. गिरधारी मेहरड़ा के आदेश पर डिप्टी सीएमएचओ डॉ. करण आर्य के नेतृत्व में ड्रग इंस्पेक्टर रामपाल वर्मा, तंबाकू सेल प्रभारी अजय सिंह शेखावत, सीओआईईसी विनोद बिश्नोई, अशोक कड़वासरा व त्रिलोकेश्वर शर्मा की टीम ने कार्रवाई की। वहीं, कोतवाली पुलिस के एएसआइ रणवीर सिंह और कांस्टेबल रामकुमार भी शामिल रहे। कार्रवाई देर रात तक जारी थी।
गुजरात से आता है तंबाकू
दुकानदारों ने बताया कि वे गुजरात से सीधे तंबाकू मंगवाते है। यहां आमजन को एवं अन्य दुकानदारों को तंबाकू बेचान करते हैं। विभाग की ओर से अब दोनों दुकानदारों के खिलाफ कोटपा अधिनियम की धारा सात के तहत न्यायालय में वाद दायर किया जाएगा। अधिनियम के तहत इस मामले में दो वर्ष तक की सजा या जुर्माना अथवा दोनों की सजा हो सकती है।