scriptदिव्यांग किशोरी से बलात्कार प्रयास के मामले में आरोपी को 7 साल की सजा | Accused sentenced to 7 years for attempting to rape a disabled teenage | Patrika News
श्री गंगानगर

दिव्यांग किशोरी से बलात्कार प्रयास के मामले में आरोपी को 7 साल की सजा

– दो हजार रुपए का अर्थ दण्ड

श्री गंगानगरAug 21, 2019 / 12:32 am

Raj Singh

attempting to rape

दिव्यांग किशोरी से बलात्कार प्रयास के मामले में आरोपी को 7 साल की सजा

श्रीगंगानगर. पोक्सो एक्ट मामलों की विशेष अदालत ने लालगढ़ जाटान इलाके में तीन साल पुराने एक दिव्यांग किशोरी से बलात्कार प्रयास के मामले में आरोपी को सात साल की सजा सुनाई है। इसके अलावा दो हजार रुपए का जुर्माना लगाया है।

प्रकरण के अनुसार लालगढ़ जाटान थाना इलाके में एक दिव्यांग किशोरी के माता-पिता घर से बाहर अपने-अपने कार्य से गए हुए थे। 10 अगस्त 2016 को आरोपी बलदेव सिंह घर में घुस आया और उससे बलात्कार का प्रयास किया। इसी दौरान वहां गुरुद्वारे का एक सेवादार रोजाना की तरह खाना लेने के लिए आया था।
सेवादार को वहां देखकर आरोपी बलदेव सिंह घर से निकलकर भाग गया। सेवादार ने इस मामले से ग्रामीणों से अवगत कराया। जहां ग्रामीण जमा हो गए। पीडि़त परिवार की ओर से 12 अगस्त 2016 को थाने में मामला दर्ज कराया गया। पुलिस ने जांच के बाद 16 अगस्त को आरोपी बलदेव सिंह को गिरफ्तार कर लिया।
इस मामले में अदालत ने आरोपी बलदेव सिंह को सात साल कारावास व दो हजार रुपए अर्थ दण्ड की सजा सुनाई है। जुर्माना नहीं भरने पर एक साल व एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। लोक अभियोजक गुरचरण सिंह रुपाना ने सरकार की ओर से पैरवी की।

Home / Sri Ganganagar / दिव्यांग किशोरी से बलात्कार प्रयास के मामले में आरोपी को 7 साल की सजा

loksabha entry point

ट्रेंडिंग वीडियो